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Aligarh News: आंबेडकर जयंती पर नहीं खुलेंगी शराब की दुकान, डीएम ने जारी किया पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी
Thu, 09 Apr 2026 06:13 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 09 Apr 2026 06:13 PM IST
सार
जारी आदेश के अनुसार जयंती पर सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक व फुटकर दुकानों के साथ-साथ मॉडल शॉप आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।
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शराब की दुकान।
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
डॉ भीमराव आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को है। अलीगढ़ प्रशासन ने जयंती पर पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
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अलीगढ़ डीएम संजीव रंजन ने 14 अप्रैल को पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार उस दिन सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक व फुटकर दुकानों के साथ-साथ मॉडल शॉप, एफएल-6/7 बार, एफएल-9/9ए सैन्य कैंटीन, एफएल-16, 17, 39, 40, 41, 49, एल-1/2, बंधित फार्मेसी पूर्णतः बंद रहेंगे।
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इसके अतिरिक्त अहमदपुरा, अतरौली स्थित वेव आसवनी एंड ब्रिवरीज से भी मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आदे का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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