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Voting: 48 घंटे बंद रहेंगी शराब, बियर एवं भांग की दुकानें, आया यह आदेश
Mon, 22 Apr 2024 08:31 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 22 Apr 2024 08:31 PM IST
सार
24 अप्रैल की सांय 06: 00 बजे से 26 अप्रैल की सांय 06:00 बजे मतदान समाप्ति तक जनपद की सभी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडलशॉप, एफएल- 6/7 बार अनुज्ञापनों, एफएल 9/9 ए सैन्य कैंटीन अनुज्ञापनों आदि दुकानें बंद रहेंगी।
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शराब
- फोटो : ani
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विस्तार
अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक जनपद की सभी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडलशॉप की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
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भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निवार्चन के लिए जनपद में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी द्वारा 15-अलीगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल के दौरान लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ग) के खंड-1 में यथा उपबंधित मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात् 24 अप्रैल की सांय 06: 00 बजे से 26 अप्रैल की सांय 06:00 बजे मतदान समाप्ति तक जनपद की सभी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडलशॉप, एफएल- 6/7 बार अनुज्ञापनों, एफएल 9/9 ए सैन्य कैंटीन अनुज्ञापनों, एफएल-49 बंधित फार्मेसी आदि अनुज्ञापनों एवं वेव आसवनी एंड ब्रिवरीज, अहमदपुरा, अतरौली, अलीगढ़ से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त बंदी दिवस के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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