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आतिशबाजी, विस्फोटक के भंडारण-विक्रय का लाइसेंस अब ऑनलाइन बनेगा
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी, विस्फोटक के भंडारण व बिक्री के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन ही अनुमति जारी होगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में मंडलायुक्त व डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं।
आदेश के मुताबिक आवेदकों को अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके तहत आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी होंगे। कारोबारी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता ऑनलाइन फार्म भरेगा। साथ ही मांग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज आनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके साथ ही फीस चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। आवेदन डीएम की यूजर आईडी पर जाएगा। वहां से सत्यापन होने के बाद ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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आदेश के मुताबिक आवेदकों को अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके तहत आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी होंगे। कारोबारी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता ऑनलाइन फार्म भरेगा। साथ ही मांग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज आनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके साथ ही फीस चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। आवेदन डीएम की यूजर आईडी पर जाएगा। वहां से सत्यापन होने के बाद ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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