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State Disaster: सियार-लोमड़ी और मधुमक्खी का हमला राज्य आपदा श्रेणी में शामिल, मिलेगी सहायता, यह करना होगा
Sun, 01 Jun 2025 03:16 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 01 Jun 2025 03:16 PM IST
सार
पीड़ित को राज्य आपदा के तहत सहायता मिल सकेगी। मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी कार्यालय और संबंधित उप-जिलाधिकारी को भी तत्काल इसकी सूचना देनी होगी।
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मधुमक्खी का हमला
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अब सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले से होने वाली मौतें भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल होंगी। राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस विस्तार को स्वीकृति मिल गई है।
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अभी तक राज्य आपदा की श्रेणी में बेमौसम बरसात, बिजली गिरने, आंधी-तूफान, लू का प्रकोप, पानी में डूबकर मौत, नीलगाय के हमले में मौत, सांड़ से मौत, बोरवेल, गैस रिसाव, सीवर सफाई, सांप के काटने और नाव दुर्घटना आदि में होने वाली मौतें शामिल थीं।
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इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद पीड़ित को राज्य आपदा के तहत सहायता मिल सकेगी। हालांकि, इस प्रकार की आपदा से मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होना अनिवार्य होगा। साथ ही, जिलाधिकारी कार्यालय और संबंधित उप-जिलाधिकारी को भी तत्काल इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार कहते हैं कि इस संबंध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश आने हैं। इनके आते ही इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
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