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Aligarh News: बगैर लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली पालना पड़ेगा भारी, होगा 5000 जुर्माना

Thu, 28 Mar 2024 03:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 28 Mar 2024 03:20 AM IST
सार

अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 28 मार्च के बाद कोई भी पालक बिना लाइसेंस अपने घर में पालतू श्वान और बिल्ली का पालन नहीं कर सकेगा। यदि उसे अपने घर में श्वान या बिल्ली को पालना है, तो उसे नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो पशुपालक बिना लाइसेंस के श्वान-बिल्ली पाल रहे हैं, उनकी सूचना 7500441344 या 1533 पर दी जा सकती है।

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If you keep a dog or cat without a license, you will have to pay a fine of Rs 5000.
कुत्ता-बिल्ली - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

नगरीय क्षेत्र के आवासीय काॅलोनी, बहुमंजिला व अन्य रिहायशी इलाके में रहने वाले बिना लाइसेंस के पालतू श्वान और बिल्ली को घर में रखना भारी पड़ेगा। शहर में अधिकांश लोगों ने अपने पालतू श्वान और बिल्लियों का लाइसेंस नहीं बनवाया है।

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नगर आयुक्त ने बुधवार को समीक्षा बैठक में पशुपालकों के विरुद्ध 28 मार्च से कार्रवाई करते हुए निर्धारित 5000 रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। अब नगर निगम क्षेत्र में 28 मार्च के बाद कोई भी पालक बिना लाइसेंस अपने घर में पालतू श्वान और बिल्ली का पालन नहीं कर सकेगा। यदि उसे अपने घर में श्वान या बिल्ली को पालना है, तो उसे नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ेगा।
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जो पशुपालक बिना लाइसेंस के श्वान-बिल्ली पाल रहे हैं, उनकी सूचना 7500441344 या 1533 पर दी जा सकती है। जानकारी देने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहुंचान गोपनीय रखी जाएगी। अभियान चलाने के लिए 10 त्वरित कार्रवाई टीम बनाई गई हैं जो कॉलोनी, बहुमंजिला, गली, मोहल्ले में पशुपालकों के लाइसेंस की जांच करेंगी। निगम श्वान और कैट का लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन सुविधा दे रहा है। गूगल प्ले स्टोर से अलीगढ़ नगर निगम एप डाउनलोड कर सकते हैं।

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