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अलीगढ़ : गवाह मुकरे, फिर भी हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा व जुर्माना

Thu, 04 Aug 2022 01:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 01:00 AM IST
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husband was sentenced to life imprisonment
पिसावा थानाक्षेत्र के गांव मीरपुर में दहेज के लिए पांच वर्ष पूर्व हुई विवाहिता की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद और 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरी ओर सास को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि मृतका के परिवार के चार गवाहों के मुकरने के बावजूद अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के अनुसार घटना दो मई 2018 की है। जिसका मुकदमा तीन मई को सुरेंद्र सिंह निवासी सारंगपुर खुर्जा नगर बुलंदशहर ने पिसावा में दर्ज कराया। मुकदमे के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी रजनी उर्फ रानी की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व मीरपुर के रहने वाले गौरव संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। बुलेट बाइक की मांग को लेकर उसे फंदे पर लटकार मार दिया। इस सूचना पर जब वे बेटी की ससुराल पहुंचे तो उसका शव बेड पर पड़ा मिला और कमरे में साड़ी का फंदा बना लटका हुआ था।
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खबर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम व मुकदमे की कार्रवाई की। मुकदमे में पति गौरव व सास पुष्पा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। अभियोजन अधिवक्ता के अनुसार इस मुकदमे में पुलिस चार्जशीट के आधार पर रजनी की मां, पिता, भाई सहित परिवार के चार गवाह पेश किए। मगर ये सभी पक्षद्रोही हो गए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एम सैय्यद खान की गवाही में साफ हुआ कि रजनी की मौत गला दबाने से हुई। शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। वहीं तहसीलदार ने अपने बयान में कहा कि घटना के बाद सास शव के पास खड़ी मिली। इन तथ्यों व गवाही के आधार पर सास को बरी करते हुए पति को दोषी करार देकर हत्या में उम्रकैद व 75 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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