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Hathras News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को पांच साल कैद, सास बरी

Sat, 04 May 2024 02:46 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Sat, 04 May 2024 02:46 AM IST
सार

14 फरवरी 2020 को मायके वालों को सूचना मिली कि विवाहिता को पति व ससुरालीजन ने फांसी लगाकर मार दिया है। इस मामले में विवेचक ने संकलित साक्ष्य के आधार पर पति व सास के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने पति को सजा और सास को बरी करने का फैसला दिया है।

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Husband jailed for five years for instigating wife to commit suicide
सजा - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि जनपद आगरा के थाना हरी पर्वत क्षेत्र के वजीरपुरा निवासी सुनीता देवी पत्नी चंद्रपाल ने 15 फरवरी 2020 को थाना सादाबाद में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनकी पुत्री सीमा की शादी 20 जनवरी 2014 को मोनू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह उर्फ बसंत लाल ग्राम मड़नई थाना सादाबाद के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने सामर्थ्य के अनुसार दहेज में दो लाख रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल पेशन प्रो, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, कूलर फ्रिज, टीवी, आदि सामान दिया था। शादी का कुल खर्च करीब आठ लाख रुपये हुआ था।
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शादी के बाद से पुत्री के ससुराली जन उनकी पुत्री को परेशान और उससे मारपीट करते आ रहे थे। पूर्व में भी एक बार आग लगाकर मारने की कोशिश की गई थी। यह लोग पुत्री से अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते आए थे। मांग पूरी न होने पर पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में पुत्री सीमा की ओर से एक परिवाद दर्ज कराया गया। इस दौरान सीमा का पति व ससुरालीजन सीमा को विश्वास देकर उनके घर से ले गए कि उसे ठीक से रखेंगे।
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14 फरवरी 2020 को सूचना मिली कि सीमा को पति मोनू सिंह व ससुरालीजन ने फांसी लगाकर मार दिया है। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने संकलित साक्ष्य के आधार पर पति मोनू सिंह व सास भगवान देवी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पति मोनू सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी सास भगवान देवी को दोषमुक्त कर दिया।

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