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होटल क्रिस्टल पैलेस सील
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क्रिस्ट्रल पैलेस पर सील लगाती एडीए की टीम।
- फोटो : CITY OFFICE
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मैरिस रोड पर मेरिस टावर आवासीय भवन में चल रहे होटल क्रिस्टल पैलेस पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने सील लगा दी है। होटल स्वामी को इस मामले में एडीए वर्ष 2017 से अब तक कई नोटिस थमा चुका था। बावजूद इसके होटल बंद न करने पर शुक्रवार को इसे सील कर दिया गया। यही नहीं सर सैयद नगर में नक्शे के विरुद्घ निर्माण पर भी सील लगा दी गई।
नियमानुसार किसी भी आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैरिस रोड स्थित मैरिस टावर नाम के आवासीय भवन में एक व्यक्ति राकेश चौहान ने अपने चार फ्लैटों को मिलाकर वर्ष 2017 में इसे किस्टल पैलेस नाम से होटल का रूप दे दिया। इसका स्थानीय निवासियों ने काफी विरोध किया। फ्लैट स्वामी एवं शिकायत कर्ता राहुल पाठक ने बताया कि वर्ष 2017 में शिकायत पर एडीए ने होटल स्वामी को नोटिस दिया था।
लेकिन बंद करने के वायदे के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। वर्ष 2018 में उसने एक अन्य रेस्टोरेंट स्वामी को यह होटल किराये पर दे दिया। जब दोबारा से एडीए ने नोटिस दिया तो रेस्टोरेंट स्वामी तो पीछे हट गए, लेकिन मकान मालिक ने इसे साजिद उर्फ राहुल वार्ष्णेय को होटल चलाने को दे दिया। इस साल वह दो माह में एडीए को 17 प्रार्थना पत्र लिख चुके हैं। अधिशासी अभियंता डीएस भदौरिया ने बताया कि डीएम के आदेश पर शुक्रवार को आवासीय भवन मेें अवैध रूप से चल रहे होटल क्रिस्टल पैलेस पर सील लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि बड़ी मस्जिद के पास सर सैयद नगर में 600 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में निर्माण के लिए इजलाल अहमद नाम के व्यक्ति ने नक्शा पास कराया था। लेकिन नक्शे के विरुद्घ निर्माण के कारण शुक्रवार को निर्माण पर सील लगा दी गई।
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नियमानुसार किसी भी आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैरिस रोड स्थित मैरिस टावर नाम के आवासीय भवन में एक व्यक्ति राकेश चौहान ने अपने चार फ्लैटों को मिलाकर वर्ष 2017 में इसे किस्टल पैलेस नाम से होटल का रूप दे दिया। इसका स्थानीय निवासियों ने काफी विरोध किया। फ्लैट स्वामी एवं शिकायत कर्ता राहुल पाठक ने बताया कि वर्ष 2017 में शिकायत पर एडीए ने होटल स्वामी को नोटिस दिया था।
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लेकिन बंद करने के वायदे के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। वर्ष 2018 में उसने एक अन्य रेस्टोरेंट स्वामी को यह होटल किराये पर दे दिया। जब दोबारा से एडीए ने नोटिस दिया तो रेस्टोरेंट स्वामी तो पीछे हट गए, लेकिन मकान मालिक ने इसे साजिद उर्फ राहुल वार्ष्णेय को होटल चलाने को दे दिया। इस साल वह दो माह में एडीए को 17 प्रार्थना पत्र लिख चुके हैं। अधिशासी अभियंता डीएस भदौरिया ने बताया कि डीएम के आदेश पर शुक्रवार को आवासीय भवन मेें अवैध रूप से चल रहे होटल क्रिस्टल पैलेस पर सील लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि बड़ी मस्जिद के पास सर सैयद नगर में 600 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में निर्माण के लिए इजलाल अहमद नाम के व्यक्ति ने नक्शा पास कराया था। लेकिन नक्शे के विरुद्घ निर्माण के कारण शुक्रवार को निर्माण पर सील लगा दी गई।
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