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तेजवीर गुड्डू की पत्नी-बेटी को मिली अग्रिम जमानत, धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा
Thu, 18 Feb 2021 01:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Feb 2021 01:17 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
मेडिकल रोड इलाके की जिस बेशकीमती संपत्ति के धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू फंसे हैं, उस मामले में उनकी पत्नी व बेटी को अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद स्थानीय न्यायालय में जमानत दाखिल कर दी गई है।
सिविल लाइंस थाने में मेडिकल रोड की इस संपत्ति से जुड़े विवाद में वर्ष 2019 में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में खुद तेजवीर सिंह गुड्डू, दोनों बेटे, पत्नी शिखा, बेटी हिमांशी आदि आरोपी हैं। इसी मुकदमे के आधार पर तेजवीर सिंह व उनके दोनों बेटों पर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तेजवीर सिंह गुड्डू के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार इस मामले में आरोपी शिखा व हिमांशी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई, जिसे स्थानीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।
कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय से जवां में हमले के मुकदमे में आरोपी राहुल व टप्पल के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपी राजवती निवासी लालपुर टप्पल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है। एडीजे-12 के न्यायालय से लॉक डाउन काल में खून बेचने के धंधे से जुड़े आरोपी सोहन उर्फ सनी निवासी सराय हकीम की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने दी है।
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सिविल लाइंस थाने में मेडिकल रोड की इस संपत्ति से जुड़े विवाद में वर्ष 2019 में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में खुद तेजवीर सिंह गुड्डू, दोनों बेटे, पत्नी शिखा, बेटी हिमांशी आदि आरोपी हैं। इसी मुकदमे के आधार पर तेजवीर सिंह व उनके दोनों बेटों पर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तेजवीर सिंह गुड्डू के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार इस मामले में आरोपी शिखा व हिमांशी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई, जिसे स्थानीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।
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कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय से जवां में हमले के मुकदमे में आरोपी राहुल व टप्पल के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपी राजवती निवासी लालपुर टप्पल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है। एडीजे-12 के न्यायालय से लॉक डाउन काल में खून बेचने के धंधे से जुड़े आरोपी सोहन उर्फ सनी निवासी सराय हकीम की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने दी है।
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