फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Former MLA Viresh Yadav acquitted in another 26 year old case

Aligarh News: 26 वर्ष पुराने एक और मुकदमे में पूर्व विधायक वीरेश बरी, चाय पी रहे ग्रामीण पर हमले का था आरोप

Wed, 09 Aug 2023 01:03 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 09 Aug 2023 01:03 AM IST
सार

घटना 27 मई 1997 की है। वादी मुकदमा सांकरा के शिवकुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वे घटना के समय चीना की चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी नामजद पूर्व विधायक वीरेश यादव अपने अन्य साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर आए और आते ही फायरिंग करते हुए हमला कर दिया। बचाव में बगल की पुलिस चौकी से पुलिस आई, तब हमलावरों से उसे बचाया गया।

विज्ञापन
Former MLA Viresh Yadav acquitted in another 26 year old case
पूर्व विधायक वीरेश यादव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वीरेश यादव पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त के क्रम में 26 वर्ष पुराने एक और मुकदमे में वे अदालत से बरी किए गए हैं। हालांकि इस मुकदमे में सुलह समझौते के आधार पर अन्य आरोपी पूर्व में बरी हो चुके हैं। मगर वीरेश यादव के अदालत में हाजिर न होने के कारण उनकी पत्रावली अब तक विचाराधीन थी। अब एडीजे विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट ने उन्हें बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर बरी किया है।

विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार ये घटना 27 मई 1997 की है। वादी मुकदमा सांकरा के शिवकुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वे घटना के समय चीना की चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी नामजद पूर्व विधायक वीरेश यादव अपने अन्य साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर आए और आते ही फायरिंग करते हुए हमला कर दिया। बचाव में बगल की पुलिस चौकी से पुलिस आई, तब हमलावरों से उसे बचाया गया। पुलिस ने दोनों ओर से मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में दोनों पक्षों में सुलह समझौते के चलते वर्ष 2010 में बाकी सभी आरोपी बरी किए गए थे। खुद शिवकुमार ने उस समय अदालत में मौके पर वीरेश यादव के मौजूद न होने की गवाही दी थी। बाद में शिवकुमार की मौत हो गई। उस समय तक वीरेश यादव अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। इसलिए उनकी पत्रावली अलग चल रही थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले वर्ष मई माह में वीरेश यादव के खिलाफ अदालत से गैर जमानती और कुर्की वारंट जारी हुए। तब वे अदालत में हाजिर हुए। उन्हें जेल तक जाना पड़ा, बाद में जमानत पर रिहा हुए। मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। बचाव पक्ष ने उसी समय की गवाही के संबंध में दलील पेश की। चंद्रशेखर दीक्षित के अनुसार उसी दलील के आधार पर अदालत ने पूर्व विधायक वीरेश यादव को बरी किया है। इसी तरह कुछ अन्य मुकदमों में वीरेश यादव पूर्व में भी बरी हो चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed