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Aligarh News: पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, गर्भपात कराकर छोड़ गया रोड पर, हुई 10 साल की सजा
Thu, 25 May 2023 10:48 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 25 May 2023 10:48 PM IST
सार
एटा के नगला धनी के रवि उर्फ गुरु ने किसी तरह अपने प्रेमजाल में फंसाया था। युवती की कहीं अन्य जगह पर मंगनी हुई थी। मगर खुद रवि ने शादी का झांसा देकर उसकी मंगनी तुड़वा दी। बाद में उसके साथ दो वर्ष तक संबंध बनाए, जब वह गर्भवती हो गई तो अतरौली में किसी स्थान पर लाकर गर्भपात कराया।
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दोषी को 10 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
एटा के युवक ने अलीगढ़ के गभाना की युवती को पहले अपने प्रेमजाल में फंसाया। दो साल तक बनाता रहा संबंध, जब युवती गर्भवती हो गई, तो उसका गर्भपात करा दिया। जिससे युवती की तबीयत बिगड़ गई। युवक युवती को अतरौली में सरेराह छोड़ कर भाग गया। दोषी को कोर्ट ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार घटना 29 जून 2011 की है। अतरौली में ककेथल के पास युवती रामघाट रोड के सहारे बेसुध पड़ी मिली थी। खबर पर पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा। इस दौरान जांच में युवती के बयानों में उजागर हुआ कि गभाना क्षेत्र की युवती को दो वर्ष पूर्व जलेसर एटा के नगला धनी के रवि उर्फ गुरु ने किसी तरह अपने प्रेमजाल में फंसाया था। युवती की कहीं अन्य जगह पर मंगनी हुई थी। मगर खुद रवि ने शादी का झांसा देकर उसकी मंगनी तुड़वा दी।
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बाद में उसके साथ दो वर्ष तक संबंध बनाए, जब वह गर्भवती हो गई तो अपने गांव के पास की लक्ष्मी नाम की महिला की मदद से अतरौली में किसी स्थान पर लाकर गर्भपात कराया। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद तबियत बिगडऩे पर उसे बेसुध हालत में रामघाट रोड पर छोड़ कर भाग गया।
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पुलिस ने मामले में रवि व लक्ष्मी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट आदि दायर की। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर लक्ष्मी को बरी किया गया, जबकि रवि को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामले में पचास फीसद जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।