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Aligarh News: होटलों-रेस्टोरेंटों पर फायर ब्रिगेड का एक्शन, 200 संस्थानों पर लटकी तलवार
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मुख्यालय के सख्त आदेश पर बुधवार को अग्निशमन विभाग ने शहर में हंटर अभियान चलाया। 12 प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंटों में अग्नि सुरक्षा दावों की जांच की गई। इस दौरान कई स्थानों पर तमाम खामियां मिलीं, जिनमें अग्निशमन उपकरण की अवधि कालातीत भी मिली।
विभाग के पास ऐसे 200 डिफाल्टर संस्थानों की सूची है, जो पुलिस विभाग ने सौंपी है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि होटल-रेस्टोरेंट सहित सभी बड़े संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम पूर्ण न मिलने पर चेतावनी पत्र दिए जा रहे हैं। तय समय में सुधार न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग इन संस्थानों के कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा उपकरण चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है। यह कदम वहां काम करने वाले कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली अग्निकांड से सबक न लेने वाले संचालकों पर यह कार्रवाई हो रही है।
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जांच के प्रमुख बिंदु
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि होटलों में दो सीढ़ियां होना अनिवार्य है, एक अंदर और एक बाहर की ओर। निकास मार्ग पर चमकीले रंग में निकास स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तहखाने का उपयोग केवल वाहन खड़ा करने अथवा भंडारण के लिए होगा। प्रत्येक होटल को अपना अग्नि सुरक्षा अधिकारी रखना होगा। कमरों में धूम्रपान पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। धुआं होने पर कर्मचारियों और मेहमानों को घुटनों के बल बैठकर बाहर निकलने का प्रशिक्षण दिया जाए।
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विभाग के पास ऐसे 200 डिफाल्टर संस्थानों की सूची है, जो पुलिस विभाग ने सौंपी है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि होटल-रेस्टोरेंट सहित सभी बड़े संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम पूर्ण न मिलने पर चेतावनी पत्र दिए जा रहे हैं। तय समय में सुधार न होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग इन संस्थानों के कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा उपकरण चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है। यह कदम वहां काम करने वाले कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली अग्निकांड से सबक न लेने वाले संचालकों पर यह कार्रवाई हो रही है।
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जांच के प्रमुख बिंदु
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि होटलों में दो सीढ़ियां होना अनिवार्य है, एक अंदर और एक बाहर की ओर। निकास मार्ग पर चमकीले रंग में निकास स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तहखाने का उपयोग केवल वाहन खड़ा करने अथवा भंडारण के लिए होगा। प्रत्येक होटल को अपना अग्नि सुरक्षा अधिकारी रखना होगा। कमरों में धूम्रपान पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। धुआं होने पर कर्मचारियों और मेहमानों को घुटनों के बल बैठकर बाहर निकलने का प्रशिक्षण दिया जाए।