फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Father gets 10 years imprisonment for raping his daughter

Aligarh: बेटी से दुष्कर्म में पिता को दस वर्ष की कैद, बच्चियों से छेड़खानी के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 18 Jan 2025 11:13 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 18 Jan 2025 11:13 AM IST
सार

बेटी संग दुष्कर्म के मामले में पिता को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बच्चियों से छेड़खानी के दोषी को सात साल की सजा हुई है। मानसिक दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी की जमानत खारिज कर दी गई है।

विज्ञापन
Father gets 10 years imprisonment for raping his daughter
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में खुद की मासूम बेटी संग दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने पिता को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ में पचास हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। यह फैसला एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत से सुनाया गया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा 23 मार्च 2019 को खैर में दर्ज कराया गया। महिला द्वारा कहा गया कि वह अपने मायके में थी। जहां उसका पति आया और साढ़े तीन वर्ष की बेटी को जंगल घुमाने के बहाने बुलाकर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वह लौटकर आया तो उसकी बेटी बेहोश थी। कपड़े सने हुए थे। उसके कुछ देर बाद ही पति लापता हो गया। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की।
विज्ञापन


मामले में मेडिकल परीक्षण, बयान आदि की प्रक्रिया हुई। मुकदमे में मां के अलावा बच्ची व उसकी ताई को गवाह बनाया गया। चार्जशीट पर जब न्यायालय में सत्र परीक्षण शुरू हुआ। इस दौरान तीनों गवाह गवाही से मुकर गए। उन्हें न्यायालय ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया। मगर अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई मेडिकल रिपोर्ट व मेडिकल करने वाली चिकित्सक के बयानों पर दुष्कर्म होना मानते हुए पिता को दोषी करार दिया है। साथ में तय किया है कि अर्थदंड की राशि नियम के अनुसार पीड़ित को मिली सहायता राशि में समायोजित की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

बच्चियों से छेड़खानी के दोषी को सुनाई सजा

अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में दो वर्ष पहले पड़ोस की बच्चियों से छेड़खानी के दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पाक्सो तृतीय वीरेंद्रनाथ पांडेय की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार लोधा में 25 अक्तूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उनका पड़ोसी उनकी बच्चियों को खिलाने पिलाने के बहाने बुलाता है और उनके साथ गंदी हरकत करता है। जिसमें बच्चियों की उम्र क्रमश: तीन, चार, पांच व आठ वर्ष है। मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर इसे छेड़खानी का दोषी करार देकर सात वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 

मानसिक दिव्यांग से दुष्कर्म में जमानत खारिज
एडीजे विशेष पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से मानसिक दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी की जमानत खारिज की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गभाना के गांव हीसैल के सचिन पर पड़ोस की किशोरी संग उस समय दुष्कर्म का आरोप लगा, जब वह अकेली थी। परिजन काम से गए हुए थे। मामले में मुकदमे के आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया, जिसकी जमानत खारिज की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed