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Aligarh Nagar Nigam: संपत्ति कर में 20 प्रतिशत छूट देने की बढ़ी तिथि, अब 31 अक्तूबर तक मिलेगा लाभ
Sun, 15 Oct 2023 10:41 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 15 Oct 2023 10:41 PM IST
सार
ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान करने पर 20 प्रतिशत और नगद जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट अंतिम बार नगर निगम द्वारा दी जा रही है। यह अलीगढ़वासियों के लिए 31 अक्तूबर अंतिम मौका है।
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अलीगढ़ नगर निगम
- फोटो : साेशल मीडिया
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विस्तार
अलीगढ़ नगर निगम के महापौर प्रशांत सिंघल ने नगर निगम पार्षदों के सुझाव पर संपत्ति में 20 प्रतिशत छूट की अवधि को 31 अक्तूबर तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। महापौर ने कहा कि संपत्ति कर में छूट पाने के यह अंतिम मौका है। इसके बाद कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
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नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि शासन की मंशा पर ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान करने पर 20 प्रतिशत और नगद जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट अंतिम बार नगर निगम द्वारा दी जा रही है। यह अलीगढ़वासियों के लिए 31 अक्तूबर अंतिम मौका है। इसके बाद उन्हें पूरा संपत्तिकर जमा कराना होगा। नगर आयुक्त ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की है कि अंतिम छूट का अधिक से अधिक की संख्या में भवन का गृहकर जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें।
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नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से गृहकर में वर्तमान कर पर 20 फीसदी छूट का लाभ दी जा रही है। ऑनलाइन जमा करने पर 20 प्रतिशत नकद जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था महापौर प्रशांत सिंघल की पहल पर पार्षदों के सुझाव पर 31 अक्तूबर तक लागू रहेगी।
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