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अलीगढ़ः पूर्व जिपं अध्यक्ष तेजवीर गुड्डू के बेटों को कमिश्नरी कोर्ट से नहीं मिली राहत
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू के बेटे दीपक चौधरी व कार्तिक चौधरी को मंडलायुक्त के कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। एडीएम सिटी के कोर्ट से छह-छह माह के लिए जिला बदर के पारित आदेश को लेकर उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से स्टे का प्रार्थना पत्र दिया। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू ने हाल ही में सपा से नाता तोड़ते हुए रालोद की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे खैर विधानसभा से पुत्रवधु चारू केन के लिए टिकट मांग रहे थे। रालोद ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पूरे परिवार के साथ बसपा में शामिल हो गए। पार्टी की टिकट पर दमदारी से पुत्रवधु को चुनाव लड़ा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे दीपक चौधरी व कार्तिक चौधरी के खिलाफ गुुंडा एक्ट की कार्रवाई की संस्तुति करते हुए एडीएम सिटी के कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने दोनों को छह-छह माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया। एडीएम सिटी कोर्ट से जारी आदेश पर स्टे को लेकर अधिवक्ता ने मंडलायुक्त के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आदेश के खिलाफ हुई अपील अभी सुनवाई जारी है।
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू ने हाल ही में सपा से नाता तोड़ते हुए रालोद की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे खैर विधानसभा से पुत्रवधु चारू केन के लिए टिकट मांग रहे थे। रालोद ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पूरे परिवार के साथ बसपा में शामिल हो गए। पार्टी की टिकट पर दमदारी से पुत्रवधु को चुनाव लड़ा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे दीपक चौधरी व कार्तिक चौधरी के खिलाफ गुुंडा एक्ट की कार्रवाई की संस्तुति करते हुए एडीएम सिटी के कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने दोनों को छह-छह माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया। एडीएम सिटी कोर्ट से जारी आदेश पर स्टे को लेकर अधिवक्ता ने मंडलायुक्त के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आदेश के खिलाफ हुई अपील अभी सुनवाई जारी है।
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