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जिला पंचायत और बीडीसी पद के नियम तय
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
Updated Fri, 25 Sep 2015 12:42 AM IST
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जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम-कानून तय कर दिए हैं। इनका पालन करके ही यह लोग चुनावी वैतरणी पार कर सकेंगे।
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए किसी भी वार्ड से आवेदन करने वाले के लिए नियम है कि वह और उसका प्रस्तावक आवेदित वार्ड का ही निवासी और वोटर होना चाहिए।
जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत का हो सकता है, लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड से होना चाहिए, जिससे वह खड़ा हो रहा है। खर्च सीमा भी जिला पंचायत सदस्य की जहां डेढ़ लाख है तो क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरी चुनाव प्रक्रिया में 75 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए किसी भी वार्ड से आवेदन करने वाले के लिए नियम है कि वह और उसका प्रस्तावक आवेदित वार्ड का ही निवासी और वोटर होना चाहिए।
जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत का हो सकता है, लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड से होना चाहिए, जिससे वह खड़ा हो रहा है। खर्च सीमा भी जिला पंचायत सदस्य की जहां डेढ़ लाख है तो क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरी चुनाव प्रक्रिया में 75 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है।
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