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हाथरसः किशोरी से दुष्कर्म में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
Fri, 15 Apr 2022 11:56 PM IST
राजेश सिंह
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
Published by: राजेश सिंह
Updated Fri, 15 Apr 2022 11:56 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले दो युवकों को न्यायालय ने 20-20 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सदर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने थाना कोतवाली सदर में 12 फरवरी 2019 को यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द हुआ। इस पर वह अपनी बेटी को लेकर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। इस पर उसकी बेटी ने बताया कि करीब तीन-चार माह पहले उसके घर के ऊपर के क्वार्टर में रहने वाले दो लड़के मुकुल पुत्र बच्चू सिंह व बॉबी पुत्र रमेशचंद ने मुझे शाम को छत पर बुला लिया।
दोनों ने डराकर दुष्कर्म किया और यह कहा कि यदि किसी को इस बारे में बताया तो गर्दन काटकर टंकी में डाल देंगे। किशोरी ने डर की वजह से इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद दोनों लड़कों ने उसे डराकर फिर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना की।
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किशोरी के बयान के बाद इस मुकदमे में इन दोनों नामजदों के अलावा अभिनेश उर्फ पिंटू पुत्र अशोक का नाम भी सामने आया। विवेचना अधिकारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभिनेश को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुकुल व बॉबी को दोषी माना।
कोर्ट ने इन दोनों को 20-20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के आदेशानुसार अभियुक्त मुकुल व बॉबी पर अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि एक लाख दो हजार रुपये पीड़िता को नियमानुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करके प्रदान की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की।
गर्भपात कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के दिए आदेश
हाथरस। इस किशोरी का गर्भपात भी कराया गया था। इस पर न्यायालय ने एसपी से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिन्होंने पीड़िता का विधि विरुद्ध गर्भपात कराया था। संवाद
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सदर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने थाना कोतवाली सदर में 12 फरवरी 2019 को यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द हुआ। इस पर वह अपनी बेटी को लेकर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। इस पर उसकी बेटी ने बताया कि करीब तीन-चार माह पहले उसके घर के ऊपर के क्वार्टर में रहने वाले दो लड़के मुकुल पुत्र बच्चू सिंह व बॉबी पुत्र रमेशचंद ने मुझे शाम को छत पर बुला लिया।
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दोनों ने डराकर दुष्कर्म किया और यह कहा कि यदि किसी को इस बारे में बताया तो गर्दन काटकर टंकी में डाल देंगे। किशोरी ने डर की वजह से इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद दोनों लड़कों ने उसे डराकर फिर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना की।
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किशोरी के बयान के बाद इस मुकदमे में इन दोनों नामजदों के अलावा अभिनेश उर्फ पिंटू पुत्र अशोक का नाम भी सामने आया। विवेचना अधिकारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभिनेश को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुकुल व बॉबी को दोषी माना।
कोर्ट ने इन दोनों को 20-20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के आदेशानुसार अभियुक्त मुकुल व बॉबी पर अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि एक लाख दो हजार रुपये पीड़िता को नियमानुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करके प्रदान की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की।
गर्भपात कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के दिए आदेश
हाथरस। इस किशोरी का गर्भपात भी कराया गया था। इस पर न्यायालय ने एसपी से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिन्होंने पीड़िता का विधि विरुद्ध गर्भपात कराया था। संवाद