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शशि हत्याकांड में चार को उम्रकैद व जुर्माना

Thu, 18 Apr 2019 01:39 AM IST
राजेश सिंह क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: राजेश सिंह Updated Thu, 18 Apr 2019 01:39 AM IST
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Life imprisonment and fined four in Shashi massacre
court order - फोटो : amar ujala
 पूर्व मंत्री ठा. जयवीर सिंह के करीबी व आरएसएस नेता इंद्रहास चौहान के भाई शशि चौहान हत्याकांड में एडीजे-स्पेशल न्यायालय मुकेश कुमार सिंघल की अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी अरसी सहित चार अन्य को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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जुर्माने की 90 फीसदी राशि शशि के मासूम बेटे की देखरेख के लिए दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर लगातार सुनवाई चल रही थी। साजिश के आरोपी सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष शना खान के पति इमरान की पत्रावली अलग से लंबित है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार वादी इंद्रहास चौहान निवासी पृथ्वीराज नगर की ओर से 26 नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया गया कि उन्हें देर रात उनके करीबी सत्तन सिंह ने उन्हें फोन पर बताया कि मेरे छोटे भाई शशि को गोली मार दी गई है और वह जेएन मेडिकल कॉलेज में दाखिल है। जब वह मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो शशि ने बताया कि उसे शकील निवासी नई बस्ती व साजिद निवासी लोहिया नगर घर से उसे बुलाकर ले गए थे।
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जब वह नई बस्ती पहुंचा तो रात करीब सवा आठ बजे वहां मौजूद मिले शकील के भाई अरसी उर्फ फजील खान ने उसे यह कहते हुए धमकाया कि तू और तेरा भाई भाजपा का बहुत प्रचार कर रहे हैं। इसके       बाद अरसी ने गोली मार दी।   यह बताने के बाद शशि ने दम तोड़ दिया। 

बता दें कि उसी दिन मेयर पद के लिए मतदान हुआ था। इस आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान मुकदमे में राशिद भंगड़ निवासी लालडिग्गी के अलावा सपा महिला सभा की अध्यक्ष शना खान के पति व महिला सभा की पूर्व जिलाध्यक्ष नौरीन खान के बेटे इमरान का नाम हत्या की साजिश में बढ़ाया गया। एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह व वादी के वकील चौ. बलवीर सिंह ने पैरवी की।


 अदालत ने चार आरोपी अरसी, शकील, साजिद और राशिद भंगड़ को दोषी करार देकर उम्रकैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं अरसी पर आर्म्स एक्ट के आरोप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड तय किया है। 
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