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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Four men accused of gang Rape- murder, life sentence

गैंगरेप-हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद

Thu, 24 Sep 2015 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़ Updated Thu, 24 Sep 2015 01:28 AM IST
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 टप्पल क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2011 में महिला से गैंगरेप और उसके पति की हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए उन पर 84 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार 6 जुलाई 2011 की रात गांव धारागढ़ी निवासी दो भाई और छोटे भाई की पत्नी यमुना पट्टी के पास स्थित खेत पर रात में सब्जी की रखवाली कर रहे थे।
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रात करीब साढ़े नौ बजे आधा दर्जन बदमाश वहां आ धमके और उन्होंने दोनों भाइयों को कब्जे में कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने व चीखने पर महिला के पति की गोली  मारकर हत्या कर दी थी। बाद में बदमाश महिला और उसके जेठ से लूटपाट कर भाग गए थे।
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इस दौरान चार आरोपियों को पहचान लिया गया था। इसका मुकदमा मथुरा जनपद के नौहझील क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी रोहित, भूरी, पूरन, वीरेंद्र व एक अन्य कुबड़े व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया गया था। चारों नामजदों पर चार्जशीट आई। मामले में सत्र परीक्षण के        दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों को दोषी पाया गया      और उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 84 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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