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31 लाख की लूट में आशुतोष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज
Updated Tue, 30 Oct 2018 02:48 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के मीनाक्षी पुल पर वर्ष 2014 में हुई 31 लाख लूट की वारदात में कुख्यात मुनीर के साथी पूर्व एएमयू छात्र आशुतोष मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज हो गई है।
बता दें कि आशुतोष मिश्रा व मुनीर इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में निरुद्ध हैं और दोनों पर अपने जिले में कई अपराध दर्ज हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय में आशुतोष मिश्रा निवासी देविला सिविल लाइंस फैजाबाद पूर्व एएमयू लॉ छात्र जो एस जैड हॉल में रहता था ने याचिका दायर की।
इस पर 23 जनवरी 2014 को हुई 31 लाख की लूट का आरोप है। इसकी जमानत खारिज कर दी गई है। इसी तरह सद्दीक निवासी लधौआ अकराबाद की जमानत गैर इरादतन हत्या के आरोप में जमानत खारिज की गई है। वहीं मनोज निवासी बुलाकगढ़ी लोधा की जमानत पत्नी की सुसाइड के मामले में खारिज की गई है।
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महानगर के मीनाक्षी पुल पर वर्ष 2014 में हुई 31 लाख लूट की वारदात में कुख्यात मुनीर के साथी पूर्व एएमयू छात्र आशुतोष मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज हो गई है।
बता दें कि आशुतोष मिश्रा व मुनीर इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में निरुद्ध हैं और दोनों पर अपने जिले में कई अपराध दर्ज हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय में आशुतोष मिश्रा निवासी देविला सिविल लाइंस फैजाबाद पूर्व एएमयू लॉ छात्र जो एस जैड हॉल में रहता था ने याचिका दायर की।
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इस पर 23 जनवरी 2014 को हुई 31 लाख की लूट का आरोप है। इसकी जमानत खारिज कर दी गई है। इसी तरह सद्दीक निवासी लधौआ अकराबाद की जमानत गैर इरादतन हत्या के आरोप में जमानत खारिज की गई है। वहीं मनोज निवासी बुलाकगढ़ी लोधा की जमानत पत्नी की सुसाइड के मामले में खारिज की गई है।
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