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घर में घुसकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Sat, 29 Sep 2018 01:07 AM IST
Updated Sat, 29 Sep 2018 01:07 AM IST
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घर में घुसकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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थाना दादों के गांव ककरौआ में सात साल पहले घर में घुसकर किए गए हत्याकांड में अदालत ने आरोपी पिता और उसके पुत्र को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

26 जून 2011 को गांव ककरौआ निवासी प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि गांव के ही रहने वाले कल्याण के परिवार से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है।
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घटना वाले दिन कल्याण और उसके दोनों बेटे महेश व मुनेश घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। इसका विरोध प्रताप के भतीजे वीरेश ने किया, जिसके बाद हमलावरों ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी।
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मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अदालत में सुनवाई के बाद कल्याण और महेश पर आरोप सिद्ध हुए हैं। उन्हें उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि तीसरे आरोपी मुनेश के अदालत में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किए हैं।
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