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डॉ.नरेंद्र चौधरी हत्याकांड में चार आरोपियों के वारंट जारी
Updated Fri, 22 Jun 2018 02:04 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के क्वार्सी इलाके के बहुचर्चित हरपाल हॉस्पिटल के संचालक डॉ.नरेंद्र चौधरी हत्याकांड के चार आरोपियों के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सीजेएम न्यायालय ने यह आदेश बार-बार समन जारी होने और दो बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर दिया है।
क्वार्सी के केला नगर रोड पर 24 सितंबर 2014 को विक्रम कॉलोनी स्थित हरपाल हॉस्पिटल के संचालक डॉ.नरेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे उनकी मां की ओर से कई लोग नामजद किए गए। इनमें से एक नाम तो विवेचना में निकाल दिया गया, जबकि एक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाकी चार आरोपियों की राजनीतिक दबाव के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
इसी तथ्य को लेकर उनकी पत्नी की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई। इस पर अदालत ने आरोपी सोनू, राहुल, शीलू व सरमिष्ठर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चारों को कई बार समन जारी कर तलब किया गया है।
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दो बार यह लोग हाईकोर्ट भी गए। वहां से आदेश हुआ कि निचली अदालत में जाएं। मगर फिर भी नहीं आए। हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जमा करने का आदेश भी दिया। अब 10 जुलाई तारीख नियत करते हुए कार्यालय से रुपये जमा होने की स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की है।
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महानगर के क्वार्सी इलाके के बहुचर्चित हरपाल हॉस्पिटल के संचालक डॉ.नरेंद्र चौधरी हत्याकांड के चार आरोपियों के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सीजेएम न्यायालय ने यह आदेश बार-बार समन जारी होने और दो बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर दिया है।
क्वार्सी के केला नगर रोड पर 24 सितंबर 2014 को विक्रम कॉलोनी स्थित हरपाल हॉस्पिटल के संचालक डॉ.नरेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे उनकी मां की ओर से कई लोग नामजद किए गए। इनमें से एक नाम तो विवेचना में निकाल दिया गया, जबकि एक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाकी चार आरोपियों की राजनीतिक दबाव के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
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इसी तथ्य को लेकर उनकी पत्नी की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई। इस पर अदालत ने आरोपी सोनू, राहुल, शीलू व सरमिष्ठर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चारों को कई बार समन जारी कर तलब किया गया है।
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दो बार यह लोग हाईकोर्ट भी गए। वहां से आदेश हुआ कि निचली अदालत में जाएं। मगर फिर भी नहीं आए। हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जमा करने का आदेश भी दिया। अब 10 जुलाई तारीख नियत करते हुए कार्यालय से रुपये जमा होने की स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की है।