फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   बर्बरता करने वाले सुसुर की जमानत या चिका खारिज

बर्बरता करने वाले सुसुर की जमानत या चिका खारिज

Fri, 12 Oct 2018 02:36 AM IST
Updated Fri, 12 Oct 2018 02:36 AM IST
विज्ञापन
बर्बरता करने वाले सुसुर की जमानत या चिका खारिज
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
विज्ञापन

अलीगढ़। पुत्रवधु को जानवरों की तरह मारने, बर्बरता करने और दहेज उत्पीड़न के एक मामले में स्पेशल जज अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें आरोपी पति की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता तेजवीर सिंह चौहान और रामकुमार ने बताया कि नगला मान सिंह निवासी अंजू की शादी क्वार्सी के मुर्गी फार्म क्वार्सी बाईपास रोड निवासी ओम प्रकाश गौतम के बेटे संघ प्रिय गौतम से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका उत्पीड़न किया जाने लगा। गत पांच सितंबर 2018 को अंजू अपनी ससुराल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लेकर एसएसपी के पास पहुंच गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि उसके पति और ससुर उसे बर्बरता के साथ लात घूंसों से मार रहे थे।
विज्ञापन


इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी जलाए गए थे। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में आरोपी ओम प्रकाश गौतम ने अदालत में अपनी जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसी अदालत ने 11 फरवरी 2014 को गोमांस के साथ पकड़े एक आरोपी पड्डा उर्फ सद्दाम, पुत्र एहसान निवासी गांव रामपुर शाहपुर थाना चंडौस की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed