फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   court summoned Khair SDM Tehsildar and Lekhpal

Aligarh News: खैर एसडीएम-तहसीलदार व लेखपाल को कोर्ट ने किया तलब, कड़ी टिप्पणी के साथ भेजा नोटिस, यह है मामला

Fri, 15 Mar 2024 10:51 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 15 Mar 2024 10:51 PM IST
सार

खैर निवासी डा. राहुल शर्मा आदि ने उटवारा गांव में चालीस बीघा भूमि का बैनामा कराया था। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित होने के बाद एसडीएम कोर्ट ने शिकायत पर जांच के बाद दाखिल खारिज के आदेश को को गलत व विधि विरूद्व मानते निरस्त कर दिया और उस भूमि को चरागाह में दर्ज कर दिया था। 

विज्ञापन
court summoned Khair SDM Tehsildar and Lekhpal
कोर्ट ने किया तलब - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

खैर में स्थित एक भूमि को लेकर चल रहे वाद में अपर जिला जज ने एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल को नोटिस भेजकर 16 मार्च को तलब किया है। साथ ही लोक अधिकारी सेवक के वेतन की कुर्की करते हुए सिविल कारागार के सुपुर्द किए जाने की चेतावनी भी दी है। 

विज्ञापन


बता दें कि खैर निवासी डा. राहुल शर्मा ( वर्तमान में अलीगढ़ में डिप्टी सीएमओ के पद पर कार्यरत) आदि ने उटवारा गांव में चालीस बीघा भूमि का बैनामा कराया था। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित होने के बाद एसडीएम कोर्ट ने शिकायत पर जांच के बाद दाखिल खारिज के आदेश को को गलत व विधि विरूद्व मानते निरस्त कर दिया और उस भूमि को चरागाह में दर्ज कर दिया था। 
विज्ञापन


पीडित पक्ष ने आदेश के खिलाफ न्यायालय अपर आयुक्त न्यायिक, अलीगढ व अपर जिला के यहां चाराजोरी की थी। सुनवाई के बाद अपर आयुक्त अलीगढ कोर्ट ने एसडीएम के आदेश को विधिसम्मत न मानते हुए निरस्त कर दिया था। वहीं अपर जिला जज कोर्ट ने भी पूर्व पारित डिक्री आदेश 29 मार्च 2013 के आधार पर डा. राहुल शर्मा आदि को डिक्रीदार माना था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में एसडीएम खैर द्वारा कोर्ट के डिक्री के आदेश की अवहेलना करते हुए पीडित पक्ष को नकल उपलब्ध नही कराई गई और ना ही राजस्व विभाग की ओर से कोई कोर्ट में पेश हुआ। तीन नोटिस के बाद भी कोर्ट में आख्या प्रस्तुत न करने तथा लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना किए जाने पर सख्त रूख अपनाते हुए अपर जिला जज ने एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल धीरेन्द्र शर्मा को अन्तिम नोटिस भेजकर 16 मार्च को स्वंय कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये। कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की अवहेलना पर क्यों न वेतन कुर्क करने तथा सिविल कारागार भेजे जाने की चेतावनी दी है। मामले में एसडीएम खैर दिग्विजय सिंह ने कोर्ट से प्राप्त नोटिस के क्रम में नियमानुसार अपना पक्ष रखने की बात कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed