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अलीगढ़ः कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से होगा पालन : डीएम
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वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण करती जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ।
- फोटो : CITY OFFICE
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन की जारी गाइड लाइन को लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने उनका पूर्णत: पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद में स्थापित पीए सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) के जरिए कोविड -19 से बचाव एवं सुरक्षा मानकों व सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन का प्रभावी प्रचार प्रसार कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीए सिस्टम सदैव क्रियाशील रखने व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने, 15 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने को कहा गया है। टीकाकरण के लिए अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज आदि का उपयोग किया जाए। दो गज की दूरी के नियमों के पालन के साथ राशन की दुकानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए। ताकि दुकानों पर मौजूद व्यक्तियों के बीच उचित दूरी बनी रहे । उन्होंने बताया कि बाजार, साप्ताहिक मार्केट, फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराया जाएगा।
ये हैं गाइड लाइन
- सब्जी मंडियों में प्रात: चार बजे से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से की जाएगी।
- दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं खान-पान वाले स्थानों पर गेट पर ही पल्स आक्सीमीटर , थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
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- बिना मास्क दुकान से कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इसका व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।
किसी भी जनपद में 1000 से अधिक सक्रिय केस होने पर ये नियम लागू होंगे
- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
- स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल व फूड प्वाइंट एवं सिनेमाघर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
- कक्षा दसवीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
- 15 से 18 साल तक के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा।
- रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।
- निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रोत्साहित की जाएंगी।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथि भाग ले सकेंगे। इस दौरान वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ ही मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी के नियमों का पालन करना होगा
- खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड- 19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
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एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद में स्थापित पीए सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) के जरिए कोविड -19 से बचाव एवं सुरक्षा मानकों व सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन का प्रभावी प्रचार प्रसार कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीए सिस्टम सदैव क्रियाशील रखने व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने, 15 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने को कहा गया है। टीकाकरण के लिए अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज आदि का उपयोग किया जाए। दो गज की दूरी के नियमों के पालन के साथ राशन की दुकानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए। ताकि दुकानों पर मौजूद व्यक्तियों के बीच उचित दूरी बनी रहे । उन्होंने बताया कि बाजार, साप्ताहिक मार्केट, फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराया जाएगा।
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ये हैं गाइड लाइन
- सब्जी मंडियों में प्रात: चार बजे से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से की जाएगी।
- दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं खान-पान वाले स्थानों पर गेट पर ही पल्स आक्सीमीटर , थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
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- बिना मास्क दुकान से कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इसका व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।
किसी भी जनपद में 1000 से अधिक सक्रिय केस होने पर ये नियम लागू होंगे
- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
- स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल व फूड प्वाइंट एवं सिनेमाघर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
- कक्षा दसवीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
- 15 से 18 साल तक के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा।
- रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।
- निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रोत्साहित की जाएंगी।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथि भाग ले सकेंगे। इस दौरान वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ ही मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी के नियमों का पालन करना होगा
- खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड- 19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।