ग्रुप हाउसिंग के नियमों में बदलाव: एक रुपये में पास होंगे आवासीय-वाणिज्यिक नक्शे, यह होंगे नियम
नई उप विधि में एडीए द्वार स्वीकृत कालोनियों में नक्शा पास कराने में भारी छूट दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक वाणिज्यिक नक्शे अब मात्र एक रुपये की टोकन मनी पर पास होंगे।
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अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्रुप हाउसिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए उपविधि 2025 के तहत अब 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा सकेंगे। यह बदलाव बिल्डरों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इसके साथ ही सड़क की चौड़ाई और भवन की ऊंचाई से जुड़े नियमों में भी ढील दी गई है।
2008 के नियमानुसार ग्रुप हाउसिंग के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर जमीन और 12 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होती थी। लेकिन नए उपविधि 2025 के अनुसार अब निर्मित क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर और 9 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र पास किया जा सकेगा। अनिर्मित क्षेत्रों में 1500 वर्ग मीटर जमीन और 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्रुप हाउसिंग बनाई जा सकेगी। नए नियमों के तहत ग्रुप हाउसिंग की ऊंचाई तीन से चार मंजिल तक सीमित होगी।
इससे छोटे और मध्यम आकार के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। बिल्डरों को छोटी जमीनों पर भी फ्लैट्स बनाने का मौका मिलेगा। नए उपविधि 2025 ने ग्रुप हाउसिंग के नियमों को लचीला बनाकर बिल्डरों को राहत दी है। इससे न केवल छोटे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पुराने प्रोजेक्ट्स में भी तेजी आएगी।
नई उप विधि 2025 में कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है। इसमें ग्रुप हाउसिंग में भी काफी छूट दी गई है। इससे एडीए क्षेत्र में आवासीय विकास को नई गति देगा। 1000 व 1500 वर्ग मीटर भूमि पर ग्रुप हाउसिंग हो सकेगा।-कुलदीप मीणा, वीसी, एडीए
महायोजना 2031 का आधार
इन नए नियमों को महायोजना 2031 के तहत लागू किया गया है। इस महायोजना में अलीगढ़ के निर्मित और अनिर्मित क्षेत्रों का पहले ही चयन किया जा चुका है। निर्मित क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं, जबकि अनिर्मित क्षेत्र वे हैं जहां अभी विकास कार्य चल रहे हैं या कम निर्माण हुआ है। नए नियमों से बिल्डरों को छोटी जमीनों पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की सुविधा मिलेगी। पहले बड़े भूखंडों और चौड़ी सड़कों की शर्त के कारण कई बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते थे। अब 1000 वर्ग मीटर की जमीन और 9 मीटर की सड़क की शर्त के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करना आसान हो जाएगा।
एक रुपये में पास होंगे 30 वर्ग मीटर तक वाणिज्यिक के नक्शे
नई उप विधि में एडीए द्वार स्वीकृत कालोनियों में नक्शा पास कराने में भारी छूट दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक वाणिज्यिक नक्शे अब मात्र एक रुपये की टोकन मनी पर पास होंगे। स्वीकृत-लेआउट पर नियम उन कालोनियों और क्षेत्रों में लागू होगा, जिनका ले-आउट प्राधिकरण से स्वीकृत है। इससे लोगों को एडीए से स्वीकृत कालोनियों में मकान व भूमि खरीदने वालों को फायदा होगा।