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अलीगढ़ः शराब कांड में एक और माफिया की संपत्ति पर शिकंजा
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जहरीली शराब कांड में गैंगेस्टर एक्ट के तहत आरोपी शराब माफिया की संपत्ति जब्तीकरण का क्रम जारी है। पुलिस ने हाथरस के रहने वाले एक और शराब माफिया की संपत्ति जब्त की है। इस माफिया की करीब 48 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को जब्त किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार हाथरस सासनी के देदामई निवासी अनिल तोमर की संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत चिह्नित कर जब्त किया गया है। अनिल तोमर भी जहरीली शराब कांड में शामिल आरोपी है। उसकी इस संपत्ति को अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति माना गया है। इसी क्रम में इंडियन बैंक के खाते में जमा 4892661 रुपये जब्त किए गए हैं। यह मुकदमा खैर थाने में दर्ज था। उसी मुकदमे के संबंध में इस संपत्ति को जब्त कर खैर थाना प्रभारी को इस खाते का प्रशासक नियत किया गया है।
- शराब कांड में अब तक अनिल चौधरी, विपिन यादव, मुनीष, ऋषि, अर्जुन, विक्रम सिंह, नीरज चौधरी, रविन्द्र पाठक, सतीश कुमार उर्फ खुराना, रामू उर्फ रामनिवास, सुमित कुमार उर्फ सोनी की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। अब तक 74 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है । इसी क्रम में यह कार्रवाई आगे की गई है। आगे भी जारी रहेगी।
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- कलानिधि नैथानी, एसएसपी
फर्जी चरित्र सत्यापन ठेका आवेदन मामले में जमानत अर्जियां खारिज
एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से जहरीली शराब कांड के आधा दर्जन शराब माफिया की फर्जी तरीके से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ठेका आवेदन मामले में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार बसंत कुंज दिल्ली के सत्यपाल सिंह, कृष्णाधाम सासनी गेट के गंगा सहाय, जवां के ऋषि शर्मा, उदयगढ़ी खैर के शरदप्रताप सिंह, चौमुआं अतरौली के बनवारीलाल की जमानतें खारिज की गई हैं। इनमें से एक जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से मंजूर की गई थी, उसे भी खारिज किया गया है। बता दें कि इन सभी पर आरोप था कि शराब कांड से पहले यानि मार्च 2021 में इन लोगों ने फर्जी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ठेका आवेदन किए। इस कांड के बाद जब इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुराने रिकार्ड के आधार पर देखी गई तो यह फर्जी पाई गई। इधर, एडीजे 17 की अदालत से क्वार्सी के एक शराब कांड के मुकदमे में अमित गर्ग की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने दी है।
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार हाथरस सासनी के देदामई निवासी अनिल तोमर की संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत चिह्नित कर जब्त किया गया है। अनिल तोमर भी जहरीली शराब कांड में शामिल आरोपी है। उसकी इस संपत्ति को अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति माना गया है। इसी क्रम में इंडियन बैंक के खाते में जमा 4892661 रुपये जब्त किए गए हैं। यह मुकदमा खैर थाने में दर्ज था। उसी मुकदमे के संबंध में इस संपत्ति को जब्त कर खैर थाना प्रभारी को इस खाते का प्रशासक नियत किया गया है।
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- शराब कांड में अब तक अनिल चौधरी, विपिन यादव, मुनीष, ऋषि, अर्जुन, विक्रम सिंह, नीरज चौधरी, रविन्द्र पाठक, सतीश कुमार उर्फ खुराना, रामू उर्फ रामनिवास, सुमित कुमार उर्फ सोनी की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। अब तक 74 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है । इसी क्रम में यह कार्रवाई आगे की गई है। आगे भी जारी रहेगी।
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- कलानिधि नैथानी, एसएसपी
फर्जी चरित्र सत्यापन ठेका आवेदन मामले में जमानत अर्जियां खारिज
एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से जहरीली शराब कांड के आधा दर्जन शराब माफिया की फर्जी तरीके से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ठेका आवेदन मामले में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार बसंत कुंज दिल्ली के सत्यपाल सिंह, कृष्णाधाम सासनी गेट के गंगा सहाय, जवां के ऋषि शर्मा, उदयगढ़ी खैर के शरदप्रताप सिंह, चौमुआं अतरौली के बनवारीलाल की जमानतें खारिज की गई हैं। इनमें से एक जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से मंजूर की गई थी, उसे भी खारिज किया गया है। बता दें कि इन सभी पर आरोप था कि शराब कांड से पहले यानि मार्च 2021 में इन लोगों ने फर्जी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ठेका आवेदन किए। इस कांड के बाद जब इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुराने रिकार्ड के आधार पर देखी गई तो यह फर्जी पाई गई। इधर, एडीजे 17 की अदालत से क्वार्सी के एक शराब कांड के मुकदमे में अमित गर्ग की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने दी है।