{"_id":"61afb2dd296103053c67ded6","slug":"aligarh-news-city-office-news-ali280009210","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ः ममेरे भाई की हत्या में युवक सहित तीन को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ः ममेरे भाई की हत्या में युवक सहित तीन को उम्रकैद
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एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से ममेरे भाई की हत्या में आरोपी युवक व उसके परिवार के दो अन्य सदस्यों को उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है। एक अन्य आरोपी को भी पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि एक महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार वादी मुकदमा शेर सिंह निवासी बढ़ारी खुर्द गंगीरी ने 3 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि उसके 18 वर्षीय बेटे अनुज को कुछ नामजद घर से ड्राइविंग लाइसेंस के बहाने 27 फरवरी को बुलाकर ले गए। मगर उसका सुराग नहीं मिल रहा है। इस पर पुलिस ने गंगीरी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और नामजद आरोपियों से पूछताछ में अनुज की अपहरण के बाद हत्या कर शव फेंका जाना साफ हो गया। 4 मार्च को शव भी बरामद कर लिया गया। मुकदमे में शेर सिंह की गांधीपार्क बौनेर में रहने वाली सगी बहन के बेटे दीपक, उसके चाचा मुकेश, चाचा का बेटा संदीप, गांव का पप्पू उर्फ फौजी व मुकेश की पत्नी संतोषी देवी द्वारा पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उजागर हुआ कि शेर सिंह की बहन व बहनोई की मौत हो चुकी है। उसके बाद से भांजे दीपक की गतिविधियां बदल गई हैं। उसके दो छोटे भाई-बहन को शेर सिंह अपने पास रखकर उनका पालन पोषण कर रहा है। अब वह अपनी संपत्ति बेचना चाहता है। जिसमें आड़े आने पर उसने अपने परिजनों संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसी आधार पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दीपक, संदीप व मुकेश को अपहरण के बाद हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं पप्पू को शव छिपाने का दोषी करार देकर 5 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं महिला संतोषी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
बच्चा चोरी सहित कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग के न्यायालय से छर्रा अड्डा पुल के नीचे से बच्चा चोरी कर बेचने के मामले सहित अन्य कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार पिछले माह हुई बच्चा चोरी की घटना में आरोपी गंभीरपुरा सासनी गेट के प्रिंस व सनी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसी तरह बन्नादेवी के गुरुरामदास नगर में व्यापारी की पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोपी पति गौरव गुप्ता की जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा मडराक के आसना अजीतपुर के दहेज उत्पीड़न आदि के मुकदमे में पप्पू, जयकिशन, दया आदि की जमानत खारिज की गई है।
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सपा नेता सहित कई लोगों के गैरजमानती वारंट जारी
सीजेएम न्यायालय ने एएमयू ओल्ड ब्वायज एसोसिएशन से जुड़े सपा नेता आजम मीर व शहर के प्रमुख व्यापारी मुख्तार जैदी सहित कई लोगों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने जोहराबाग सिविल लाइंस के मुंसिफ खां की ओर से दर्ज हमले के मुकदमे में मेडिकल रोड के आजममीर, अमीर निशा रोड के मुख्तार जैदी, इमरान, इफ्तार, अफसर उस्मान आदि के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इधर, इस मामले में मुंसिफ की ओर से डीआईजी को शिकायती पत्र दिया गया है कि इन लोगों ने उस पर हमला किया। उसके मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यायालय से भी इनको राहत नहीं मिली। अब गैर जमानती वारंट पर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही।
हर्जाना न देने पर जेल भेजा आरोपी पति
अपर न्यायायधीश परिवार न्यायालय गरिमा सिंह के न्यायालय से हर्जाना न देने के आरोपी पति को जेल भेज दिया है और हर्जाने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए हैं। काउंसलर अधिवक्ता योगेश सारास्वत के अनुसार बेगमबाग की डौली शर्मा के हक में न्यायालय ने 2019 में उसके पति पहासू गंगागढ़ के राजकुमार को मासिक हर्जाना देने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके हर्जाना नहीं दिया गया। इस पर पीड़ित ने न्यायालय में शिकायत दी। इस शिकायत पर अदालत ने आरोपी को 2 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। साथ में हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं।
तारिक हत्याकांड में दरोगा की गवाही पूरी
महानगर के बाबरी मंडी के बहुचर्चित तारिक हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय की गिरफ्तारी में शामिल दरोगा की गवाही मंगलवार को पूरी हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार इस मामले में दरोगा के बयान व उससे जिरह मंगलवार को पूरी हुई है। अब न्यायालय ने इस मामले में 13 तारीख नियत की है। बता दें कि मुख्य आरोपी विनय वार्ष्णेय इस मामले में एटा जेल में निरुद्ध है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार वादी मुकदमा शेर सिंह निवासी बढ़ारी खुर्द गंगीरी ने 3 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि उसके 18 वर्षीय बेटे अनुज को कुछ नामजद घर से ड्राइविंग लाइसेंस के बहाने 27 फरवरी को बुलाकर ले गए। मगर उसका सुराग नहीं मिल रहा है। इस पर पुलिस ने गंगीरी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और नामजद आरोपियों से पूछताछ में अनुज की अपहरण के बाद हत्या कर शव फेंका जाना साफ हो गया। 4 मार्च को शव भी बरामद कर लिया गया। मुकदमे में शेर सिंह की गांधीपार्क बौनेर में रहने वाली सगी बहन के बेटे दीपक, उसके चाचा मुकेश, चाचा का बेटा संदीप, गांव का पप्पू उर्फ फौजी व मुकेश की पत्नी संतोषी देवी द्वारा पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उजागर हुआ कि शेर सिंह की बहन व बहनोई की मौत हो चुकी है। उसके बाद से भांजे दीपक की गतिविधियां बदल गई हैं। उसके दो छोटे भाई-बहन को शेर सिंह अपने पास रखकर उनका पालन पोषण कर रहा है। अब वह अपनी संपत्ति बेचना चाहता है। जिसमें आड़े आने पर उसने अपने परिजनों संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसी आधार पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दीपक, संदीप व मुकेश को अपहरण के बाद हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं पप्पू को शव छिपाने का दोषी करार देकर 5 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं महिला संतोषी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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बच्चा चोरी सहित कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग के न्यायालय से छर्रा अड्डा पुल के नीचे से बच्चा चोरी कर बेचने के मामले सहित अन्य कई मामलों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार पिछले माह हुई बच्चा चोरी की घटना में आरोपी गंभीरपुरा सासनी गेट के प्रिंस व सनी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसी तरह बन्नादेवी के गुरुरामदास नगर में व्यापारी की पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोपी पति गौरव गुप्ता की जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा मडराक के आसना अजीतपुर के दहेज उत्पीड़न आदि के मुकदमे में पप्पू, जयकिशन, दया आदि की जमानत खारिज की गई है।
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सपा नेता सहित कई लोगों के गैरजमानती वारंट जारी
सीजेएम न्यायालय ने एएमयू ओल्ड ब्वायज एसोसिएशन से जुड़े सपा नेता आजम मीर व शहर के प्रमुख व्यापारी मुख्तार जैदी सहित कई लोगों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। न्यायालय ने जोहराबाग सिविल लाइंस के मुंसिफ खां की ओर से दर्ज हमले के मुकदमे में मेडिकल रोड के आजममीर, अमीर निशा रोड के मुख्तार जैदी, इमरान, इफ्तार, अफसर उस्मान आदि के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इधर, इस मामले में मुंसिफ की ओर से डीआईजी को शिकायती पत्र दिया गया है कि इन लोगों ने उस पर हमला किया। उसके मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यायालय से भी इनको राहत नहीं मिली। अब गैर जमानती वारंट पर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही।
हर्जाना न देने पर जेल भेजा आरोपी पति
अपर न्यायायधीश परिवार न्यायालय गरिमा सिंह के न्यायालय से हर्जाना न देने के आरोपी पति को जेल भेज दिया है और हर्जाने की रकम जमा कराने के निर्देश दिए हैं। काउंसलर अधिवक्ता योगेश सारास्वत के अनुसार बेगमबाग की डौली शर्मा के हक में न्यायालय ने 2019 में उसके पति पहासू गंगागढ़ के राजकुमार को मासिक हर्जाना देने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके हर्जाना नहीं दिया गया। इस पर पीड़ित ने न्यायालय में शिकायत दी। इस शिकायत पर अदालत ने आरोपी को 2 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। साथ में हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं।
तारिक हत्याकांड में दरोगा की गवाही पूरी
महानगर के बाबरी मंडी के बहुचर्चित तारिक हत्याकांड में आरोपी भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय की गिरफ्तारी में शामिल दरोगा की गवाही मंगलवार को पूरी हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार इस मामले में दरोगा के बयान व उससे जिरह मंगलवार को पूरी हुई है। अब न्यायालय ने इस मामले में 13 तारीख नियत की है। बता दें कि मुख्य आरोपी विनय वार्ष्णेय इस मामले में एटा जेल में निरुद्ध है।