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सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को पहले जगी आस, पेचीदा नियम सुलझा तो हुए निराश
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आयकर दाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। हालांकि इस वर्ग में सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ही रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली है। वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान पेंशन भोगी पहले तो खुश हुए। मगर, बाद में नियमों की पेचीदगी का एहसास हुआ तो उनको निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने रिटर्न दाखिल करने और पेंशन आय को टैक्स फ्री किए जाने की छूट को ऊंट के मुंह में जीरा समान करार दिया है। पेंशन भोगियों का कहना है कि कहा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सहित हर प्रकार की आय को 60 वर्ष की उम्र के बाद ही टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था।
नियम हैं पेचीदा
बजट में किए नए प्रावधान के मुताबिक 75 साल के ऐसे वारिष्ठ नागरिक जिन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है, वे रिटर्न दाखिल करने की छूट पा सकते हैं। इसमें भी यह पेच हैं कि जिस बैंक में यह पेंशन जमा होती है, उसी बैंक में एफडी, आरडी आदि डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर ही रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलेगी। यदि उन्होंने दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया है तो रिटर्न दाखिल करना होगा। सीनियर सिटीजन को सिर्फ रिटर्न भरने की छूट मिली है। इसका फायदा उन्हें सिर्फ इतना होगा कि यदि पहले कभी रिटर्न भरने में चूक हो जाती थी तो 5000 रुपये की पेनाल्टी लगती थी। अब वह नहीं देनी होगी। बाकी जो नियम 75 साल की उम्र से अधिक वाले पेंशन भोगियों को आयकर टैक्स में छूट देने की बात है तो अलीगढ़ में 28 हजार पेंशनर हैं। इनमें एक्टिव 25 हजार हैं। इस 25 हजार की संख्या में 75 वर्ष से अधिक के पेंशन भोगी मात्र 5 प्रतिशत के ही करीब हैं।
- उदयराज सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन
-
बजट 2021-2022 लंबे समय से केंद्र सरकार पेंशनर्स की मांग थी कि पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, जिसके लिए सभी पेंशनर्स काफी संघर्ष कर रहें हैं, क्योंकि पेंशन इनकम का पार्ट नहीं है। पेंशनर को दी जाने वाली पेंशन उसके द्वारा की गई बचतों का पार्ट (भाग) है। इस बजट में सरकार ने बेहद चतुराई से पेंशनरों को ऊंट के मुंह में जीरा देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया है। केवल 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों को ही पेंशन व बचत से होने वाली आय से मुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर केवल लगभग 10 से 20 प्रतिशत हैं, जिनको इस बजट का लाभ पहुंचेगा।
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- एआर खान, सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक, अलीगढ़ जंक्शन
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नियम हैं पेचीदा
बजट में किए नए प्रावधान के मुताबिक 75 साल के ऐसे वारिष्ठ नागरिक जिन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है, वे रिटर्न दाखिल करने की छूट पा सकते हैं। इसमें भी यह पेच हैं कि जिस बैंक में यह पेंशन जमा होती है, उसी बैंक में एफडी, आरडी आदि डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर ही रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलेगी। यदि उन्होंने दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया है तो रिटर्न दाखिल करना होगा। सीनियर सिटीजन को सिर्फ रिटर्न भरने की छूट मिली है। इसका फायदा उन्हें सिर्फ इतना होगा कि यदि पहले कभी रिटर्न भरने में चूक हो जाती थी तो 5000 रुपये की पेनाल्टी लगती थी। अब वह नहीं देनी होगी। बाकी जो नियम 75 साल की उम्र से अधिक वाले पेंशन भोगियों को आयकर टैक्स में छूट देने की बात है तो अलीगढ़ में 28 हजार पेंशनर हैं। इनमें एक्टिव 25 हजार हैं। इस 25 हजार की संख्या में 75 वर्ष से अधिक के पेंशन भोगी मात्र 5 प्रतिशत के ही करीब हैं।
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- उदयराज सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन
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बजट 2021-2022 लंबे समय से केंद्र सरकार पेंशनर्स की मांग थी कि पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, जिसके लिए सभी पेंशनर्स काफी संघर्ष कर रहें हैं, क्योंकि पेंशन इनकम का पार्ट नहीं है। पेंशनर को दी जाने वाली पेंशन उसके द्वारा की गई बचतों का पार्ट (भाग) है। इस बजट में सरकार ने बेहद चतुराई से पेंशनरों को ऊंट के मुंह में जीरा देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया है। केवल 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों को ही पेंशन व बचत से होने वाली आय से मुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर केवल लगभग 10 से 20 प्रतिशत हैं, जिनको इस बजट का लाभ पहुंचेगा।
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- एआर खान, सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक, अलीगढ़ जंक्शन