{"_id":"627c0d5a044ff62264583bff","slug":"aligarh-news-aligarh-news-ali2913241170","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ : दो बहनों की हत्या में आरोपी सिरफिरा दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ : दो बहनों की हत्या में आरोपी सिरफिरा दोषी करार
विज्ञापन
महानगर के विष्णुपुरी वरुण हॉस्पिटल के पास वर्ष 2014 में दिनदहाड़े हुई दो सगी बहनों पर चाकू से हमला और खुद की गर्दन रेतने की घटना का आरोपी दोषी करार दे दिया गया है। इस घटना में दौरान-ए-इलाज दोनों बहनों की मौत हो गई थी। इसलिए एडीजे-12 की अदालत ने आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा के लिए बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन व वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के अनुसार घटना 25 दिसंबर 2014 की दोपहर 2 बजे की है। घटनाक्रम के अनुसार गांव भरतुआ निवासी दो सगी बहनें सरिता व रानू कौशिक पर उनके गांव के ही आरोपी सूरज ने चाकू से हमला किया था। इसके बाद उसने खुद की गर्दन भी रेत ली थी। इस घटना का मुकदमा सरिता के पिता की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप था कि उनकी शिक्षा प्रेरक बेटी सरिता अपनी छोटी बहन रेनू संग छर्रा अड्डा जा रही तभी नामजद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।
घटना के बाद सरिता की मौत हुई और करीब एक साल बाद जख्म में पैदा हुए सेफ्टिक से रेनू की भी जान चली गई। दौरान-ए-विवेचना मुकदमा हत्या व हमले की धारा में तरमीम किया गया और न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। बचाव पक्ष के तमाम प्रयास के बाद भी अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया है, और सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। उस समय घटना के बाद इलाके में कई दिन तक दहशत का माहौल रहा था।
विज्ञापन
इगलास में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में फैसला आज
अलीगढ़। इगलास कस्बे में मार्च माह में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में एडीजे पॉक्सो विशेष न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार यह अपने जिले का मिशन शक्ति अभियान के तहत पहला मुकदमा होगा, जिसमें दो माह पूरे होने पर सजा सुनाई जाएगी।
इस घटना में बच्ची का रिश्ते का मामा आरोपी है। घटनाक्रम के अनुसार बच्ची को वह सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और नशे में उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देकर हत्या कर दी। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सभी साक्ष्य व गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए निर्णय के लिए बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। ब्यूरो
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन व वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता के अनुसार घटना 25 दिसंबर 2014 की दोपहर 2 बजे की है। घटनाक्रम के अनुसार गांव भरतुआ निवासी दो सगी बहनें सरिता व रानू कौशिक पर उनके गांव के ही आरोपी सूरज ने चाकू से हमला किया था। इसके बाद उसने खुद की गर्दन भी रेत ली थी। इस घटना का मुकदमा सरिता के पिता की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप था कि उनकी शिक्षा प्रेरक बेटी सरिता अपनी छोटी बहन रेनू संग छर्रा अड्डा जा रही तभी नामजद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।
विज्ञापन
घटना के बाद सरिता की मौत हुई और करीब एक साल बाद जख्म में पैदा हुए सेफ्टिक से रेनू की भी जान चली गई। दौरान-ए-विवेचना मुकदमा हत्या व हमले की धारा में तरमीम किया गया और न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। बचाव पक्ष के तमाम प्रयास के बाद भी अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया है, और सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। उस समय घटना के बाद इलाके में कई दिन तक दहशत का माहौल रहा था।
विज्ञापन
इगलास में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में फैसला आज
अलीगढ़। इगलास कस्बे में मार्च माह में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में एडीजे पॉक्सो विशेष न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार यह अपने जिले का मिशन शक्ति अभियान के तहत पहला मुकदमा होगा, जिसमें दो माह पूरे होने पर सजा सुनाई जाएगी।
इस घटना में बच्ची का रिश्ते का मामा आरोपी है। घटनाक्रम के अनुसार बच्ची को वह सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और नशे में उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देकर हत्या कर दी। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सभी साक्ष्य व गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए निर्णय के लिए बृहस्पतिवार का दिन नियत किया है। ब्यूरो