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अलीगढ़ : प्रवेश कराने के नाम पर रुपये मांगने वाला कर्मचारी निलंबित
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शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के नाम पर सवा लाख रुपये मांगने वाले आरटीई के वरिष्ठ लिपिक सुनील कुमार को बीएसए सतेंद्र कुमार ने निलंबित कर दिया। बीएसए ने कर्मचारी के रुपये मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की।
बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर वरिष्ठ लिपिक सुनील कुमार दो व्यक्तियों से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में रुपये का भी जिक्र आया है। वीडियो में वह इन व्यक्तियों से रुपये मांग रहे हैं। एक व्यक्ति से प्रति बच्चा 25 हजार रुपये के हिसाब से पांच बच्चों का सवा लाख रुपये मांगने का जिक्र आया है। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को बीएसए सतेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दे दिए थे। बुधवार को बीएसए ने आरोपी सुनील कुमार ने निलंबित कर दिया। उधर, निलंबन कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल मच गई।
ये हैं आरटीई के नियम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा मिलती है। साथ ही इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के होता है।
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बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर वरिष्ठ लिपिक सुनील कुमार दो व्यक्तियों से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में रुपये का भी जिक्र आया है। वीडियो में वह इन व्यक्तियों से रुपये मांग रहे हैं। एक व्यक्ति से प्रति बच्चा 25 हजार रुपये के हिसाब से पांच बच्चों का सवा लाख रुपये मांगने का जिक्र आया है। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को बीएसए सतेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दे दिए थे। बुधवार को बीएसए ने आरोपी सुनील कुमार ने निलंबित कर दिया। उधर, निलंबन कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल मच गई।
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ये हैं आरटीई के नियम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा मिलती है। साथ ही इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के होता है।
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