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अलीगढ़ शराब कांड: मजबूत पैरवी से 40 में से 37 जमनात अर्जी खारिज, कुछ प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट पहुंचे
Fri, 13 Aug 2021 02:26 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 13 Aug 2021 02:26 PM IST
सार
अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक की समीक्षा के अनुसार 40 जमानत अर्जियां यहां दाखिल हुई हैं, जिनमें से 37 खारिज हो चुकी हैं। कुछ जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं।
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मुख्य आरोपी ऋषि
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में पुलिस स्तर से काम लगभग पूरा हो चुका है। अब पूरा फोकस न्यायालय में आरोपियों की गतिविधियों पर रखा जा रहा है। अब तक इस मामले में जिला न्यायालय में दाखिल 37 जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं, जबकि कुछ जमानत अर्जियां अभी लंबित हैं।
शराब कांड को लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी विवेचकों, थानेदारों व थानों के न्यायालय संबंधी पैरोकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर मजबूत पैरोकारी होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अगर विवेचक की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि जिस दिन तारीख हो, उस दिन पैरोकार समय से न्यायालय पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज समय से न्यायालय में दाखिल हों। अब तक की समीक्षा के अनुसार 40 जमानत अर्जियां यहां दाखिल हुई हैं, जिनमें से 37 खारिज हो चुकी हैं।
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कुछ जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं। अब प्रयास किया जा रहा है जो जमानत हाईकोर्ट पहुंची हैं, वहां भी अभियोजन की मदद से मजबूत विरोध कराया जाएगा। अब तक जिनकी जमानत खारिज हुई हैं, उनमें ऋषि की पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख रेनू शर्मा, भाई कपिल, भांजा आकाश, शिवकुमार, गंगाराम प्रधान, अर्जुन, पवन, चोब सिंह आदि शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में शासन के निर्देशानुसार हर मजबूत कदम उठाया जा रहा है।
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शराब कांड को लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी विवेचकों, थानेदारों व थानों के न्यायालय संबंधी पैरोकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर मजबूत पैरोकारी होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अगर विवेचक की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई होगी।
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उन्होंने कहा कि जिस दिन तारीख हो, उस दिन पैरोकार समय से न्यायालय पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज समय से न्यायालय में दाखिल हों। अब तक की समीक्षा के अनुसार 40 जमानत अर्जियां यहां दाखिल हुई हैं, जिनमें से 37 खारिज हो चुकी हैं।
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कुछ जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं। अब प्रयास किया जा रहा है जो जमानत हाईकोर्ट पहुंची हैं, वहां भी अभियोजन की मदद से मजबूत विरोध कराया जाएगा। अब तक जिनकी जमानत खारिज हुई हैं, उनमें ऋषि की पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख रेनू शर्मा, भाई कपिल, भांजा आकाश, शिवकुमार, गंगाराम प्रधान, अर्जुन, पवन, चोब सिंह आदि शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में शासन के निर्देशानुसार हर मजबूत कदम उठाया जा रहा है।