फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh: Life imprisonment to four for killing a youth on suspicion of illicit relations

अलीगढ़ : अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या में चार को उम्रकैद

Sat, 06 Aug 2022 11:27 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 11:27 PM IST
विज्ञापन
Aligarh: Life imprisonment to four for killing a youth on suspicion of illicit relations
बुलंदशहर के युवक को चंडौस क्षेत्र के गांव कसेरू में बुलाकर उसकी फावड़े से काटकर हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से सुनाया गया है। खास बात यह है कि अवैध संबंधों के शक में युवक को यहां बुलाकर उसके शव के तीन टुकड़े किए गए थे और शव खेत में दबा दिया गया था।
विज्ञापन

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, घटना 20 जनवरी 2015 की है। मुकदमा 31 जनवरी को चंडौस में बुलंदशहर पहासू के गांव कसूमी निवासी पिंटू कुमार द्वारा दर्ज कराया गया। एसएसपी के निर्देश पर दर्ज मुकदमे में कहा गया कि उनका दूसरे नंबर का भाई 22 वर्षीय संजय कुमार 20 जनवरी की दोपहर से गायब है।
विज्ञापन

उसका मोबाइल भी बंद है। 29 जनवरी को इसकी गुमशुदगी थाना पहासू में दर्ज कराई जा चुकी है, मगर जानकारी में आया है कि उसके भाई की उनके गांव की एक युवती व चंडौस के कसेरू की उसकी रिश्तेदार युवती से दोस्ती है। उन्हीं दोनों ने उसे फोन कर बुलाया और इसी बीच उनके परिवार के सदस्यों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और 18 फरवरी को कसेरू के ही एक धान के खेत से बोरे में दबा संजय का शव बरामद किया। उसका सिर अलग था और पैर अलग थे। सिर में मांस नहीं था। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकारा कि संजय की फावड़े से काटकर हत्या करने के बाद शरीर के तीन टुकड़े अलग अलग दबा दिए थे।

इस मामले में कसूमी गांव की युवती के भाई नरेश व योगेंद्र और उनके कसेरू निवासी रिश्तेदार भाई ब्रजमोहन उर्फ टिंकू व नागेंद्र को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान वादी पिंटू, महेश, बाबू, धर्मेंद्र पब्लिक के गवाह के अलावा दो विवेचक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर व पहासू में गुमशुदगी दर्ज करने वाले सिपाही की गवाही दर्ज की गई। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देकर उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed