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अलीगढ़: बढ़ाने को रोजगार, उद्योगों की बढ़ेगी रफ्तार

Tue, 22 Sep 2020 02:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2020 02:00 AM IST
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Aligarh: Increasing employment, speed of industries will increase
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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प्रदेश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना बढ़ाने के लिए सभी जरूरी एनओसी 72 घंटे में जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। नए नियम से लगने वाली यूनिटों में आगामी एक हजार दिन तक कोई भी निरीक्षण नहीं होगा।
इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी ही एनओसी दिलाने के लिए सभी विभागों से तालमेल करेगी। जिला स्तरीय कमेटी नए आवेदनों की गहन समीक्षा हर पखवाड़े करेगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी आवेदन कहीं भी बेवजह लंबित न रहे। जितनी जल्दी संभव हो एनओसी दी जाए और उद्योग लगाएं जा सके। तीन महीने में इसकी गहन समीक्षा प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने इस संबंध में बीती 20 सितंबर को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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नये उद्योगों का आवेदन आने के बाद उपायुक्त उद्योग इसको सभी संबंधित विभागों को व्हाट्सएप, ई मेल और अन्य माध्यम से भेजेंगे। हर प्रयास कर इन विभागों से 48 घंटे के अंदर एनओसी ली जाएगी। एनओसी मिलने के बाद संबंधित उद्यमी को 72 घंटे के अंदर एनओसी उपलब्ध करा दी जाएगी। जिससे वह अपना काम शुरू कर सके। नई इकाइयों में आगामी एक हजार दिन तक किसी भी विभाग का कोई निरीक्षण नहीं होगा।
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जिला स्तरीय समिति ये है..
अलीगढ़। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति में एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता बिजली विभाग, उप श्रमायुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र सदस्य हैं।
यह है नई व्यवस्था
1- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत एसडीएम को भू उपयोग परिवर्तन अधिकार दिया गया है।
2- जिलाधिकारी को 50 एकड़ भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए अनुज्ञा करने का अधिकार दिया है।
3- श्रम विभाग को भी जिला स्तरीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
4- ऊर्जा विभाग द्वारा 20 किलोवाट औद्योगिक संयोजन झटपट पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
5- 20 किलो वाट से अधिक के संयोजन को निवेश मित्र पोर्टल से चार दिन के अंदर दिया जाएगा
6- पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग से नारंगी व हरी श्रेणी की इकाइयों के लिए अनापत्ति या सहमति देने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिया गया है।
7- आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण स्तर पर महायोजना के तहत प्राधिकरणों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन मिलते ही निर्धारित समय में अनुमति मिलेगी।
8- उपायुक्त उद्योग सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उद्यमी को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ 72 घंटे में अभिस्वीकृत प्रमाण पत्र जारी कराएंगे।

9- आवेदनों को व्हाट़सएप ग्रुप और ई मेल से भी भेजा जाएगा, जिससे उनको समय से विभागों को दिया जा सके।
10- डीएम पाक्षिक समीक्षा करेंगे कि कोई भी प्रार्थना पत्र 72 घंटे से अधिक लंबित न हो।
11- तीन महीने की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता राज्य प्राधिकार समिति करेगी।
नई व्यवस्था के तहत ही जिले में काम काज शुरू करा दिया गया है। गुजरे तीन महीने में ही लगभग 35 इकाइयों की स्थापना हुई है। नई व्यवस्था से उद्योगों के स्थापित होने की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी।
-श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र।
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