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अलीगढ़ : नातिन की हत्या में दादा-दादी की जमानत खारिज

Thu, 18 Nov 2021 01:10 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 01:10 AM IST
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Aligarh: Grandparents' bail rejected in granddaughter's murder
सत्र न्यायाधीश डॉ.बब्बू सारंग के न्यायालय से हत्या आदि के कई चर्चित मामलों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। इनमें हाल ही में टप्पल क्षेत्र में हुई नातिन की हत्या में आरोपी दादा-दादी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 20 सितंबर को टप्पल के गांव किशनपुर में हुई बच्ची की हत्या में आरोपी दादा लेखराज व दादी संपत देवी की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
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बता दें कि इन दोनों ने पड़ोसी को फंसाने के इरादे से अपनी नातिन की हत्या कर शव उसी के खेत में फेंका था। इसके अलावा शराब कांड में दिलीप निवासी संगम विहार क्वार्सी की जमानत खारिज की गई है। इधर, एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से टप्पल के शराब कांड के मुकदमे में अतरौली लोहगढ़ के संजू, महिपालपुर दिल्ली के सत्यपाल, अजय चौधरी, अकराबाद के मुकदमे में मानई के गंगा सिंह की जमानत खारिज की गई है।
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हरदुआगंज में दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज
सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से हरदुआगंज में 14 सितंबर 2018 को एक मंदिर पर लूट और खेत में दवा लगा रहे दंपती योगेंद्रपाल व विमलेश देवी की हत्या में छैमार गैंग के हापुड़ के असरफ की जमानत खारिज की गई है। बता दें कि उस समय यह खुलासा हुआ था कि असरफ ने कासगंज जेल में बैठकर अपने साथियों की मदद ये घटनाएं कराईं। इनमें दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।
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