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अलीगढ़ : लोक अदालत में सुलह-समझौते से निपटाए 16417 मुकदमे

Sat, 12 Mar 2022 11:53 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 11:53 PM IST
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Aligarh: 16417 cases settled by settlement in Lok Adalat
दीवानी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत में लोगो की समस्याओं को सुनते बैंक कर्मचारी। स? - फोटो : CITY OFFICE
विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनरतले शनिवार को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। दीवानी सहित सभी न्यायालयों में हुई लोक अदालत में वादकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 16 हजार 417 मुकदमे सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। इनमें 8326 लंबित वाद और 8091 प्री-लिटिगेशन वाद निपटाए गए। लोक अदालत के उत्साहजनक परिणाम से न्यायिक अधिकारी बेहद खुश थे।
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लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज/विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ.बब्बू सारंग ने किया। इस मौके पर सभी न्यायिक अधिकारीगण सहित सुरेंद्र सिंह द्वितीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, उपेन्द्र कुमार अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, शाहिद रजा एडीजे प्रथम/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जगदीश सारस्वत अध्यक्ष दी अलीगढ बार एसोसिएशन, सूरजपाल सिंह अध्यक्ष दि सिविल बार एसोसिएशन, सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक, प्रबन्धकगण आदि मौजूद रहे।
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विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार के अनुसार इस आयोजन में लंबित प्रकृति के कुल 8326 मामलों का निस्तारण कर 105708849.84 रुपया वसूल किया गया। बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के 8091 मामलों का भी निस्तारण प्रीलिटिगेशन स्तर पर कर 99058567 रुपया वसूल किया गया।
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इस आयोजन में विधिक सेवा प्राधिकरण स्टॉफ सोहन लाल वरिष्ठ लिपिक, मनोज कुमार, ऋषि कुमार, राहुल कुमार,वीरेन्द्र स्वरूप माथुर, बृजेश कुमार, दिनेश सैनी आदि का सहयोग रहा। अंत में सचिव महेंद्र कुमा ने सभी का आभार जताया।
ये वाद किए गए निस्तारित
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग ने 2 वाद निस्तारित कर 7 हजार रुपये वसूले, एडीजे प्रथम शाहिद रजा ने 2, एमएसीटी पीठासीन अधिकारीगण ने 52, लल्लू सिंह पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय ने 4, सुरेन्द्र सिंह-द्वितीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 12 वैवाहिक वाद का निस्तारण किया, गरिमा सिंह अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 12 लंबित व 9 प्रीलिटिगेशन के वैवाहिक वाद निस्तारित किए, अनुराधा पुंडीर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 17 लंबित व 4 प्रीलिटिगेशन के वैवाहिक वाद निस्तारित किए, ज्योति सिंह अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 17 लंबित वाद व 11 प्रीलिटिगेशन वैवाहिक वाद निस्तारित किए।
मनोज कुमार अग्रवाल विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 8, नन्दप्रताप ओझा विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) द्वारा 2, राजेश भारद्वाज एडीजे-3 ने 4, अशोक कुमार दशम विशेष न्यायाधीश(ईसी एक्ट) ने 102, मनीषा एडीजे-4 ने 1, संजीव कुमार सिंह एडीजे-6 ने 4, प्रवीण कुमार पांडेय एडीजे-5 ने 1, सिद्धार्थ सिंह एडीजे-12 ने 2, ओमबीर एडीजे पॉक्सो-1 ने 3, मनोज कुमार सिद्धु एडीजे-17 ने 1, सुनील सिंह एडीजे-9 4, शिवानी सिंह एडीजे पॉक्सो-2 ने 3 वाद निस्तारित किए।
अशोक भारतेन्दु एडीजे-8 ने 1, नरेन्द्र पाल राना एडीजे-13 ने 3, वीरेन्द्र नाथ पांडेय एडीजे पॉक्सो-3 ने 1, अनुपम सिंह एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम ने 3, सीमा वर्मा एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय ने 2, आसिफा राना लघुवाद न्यायाधीश ने 13, मोहम्मद फिरोज सीजेएम ने सर्वाधिक 4313, दीपक कुमार मिश्र सिविल जज(सीडि) ने 45, संदीप एसीजेएम 1 ने 1001, ऐश्वर्य प्रताप सिंह रेलवे मजिस्ट्रेट ने 127, प्रतिभा चौधरी एसीजेएम 2 ने 1026, नैन्सी धुन्ना अपर सिविल जज (सीडि) ने 7, अंजली रानी सिविल जज(सीडि)/एफटीसी ने 53, अर्शीनूर सिविल जज(जूडि) खैर ने 157 मामले निपटाए।
ज्योत्सना सिंह सिविल जज(जूडि) कोल ने 9, नितिन कुमार राठी सिविल जज(जूडि) इगलास ने 97, विधि सिंघल जेएम-1 ने 340, यादवेन्द्र सिंह सिविल जज(जूडि) अतरौली ने 82, सिद्धान्त यादव अपर सिविल जज(जूडि) 4 ने 152, मनीषा चौधरी सिविल जज(जूडि)/एफटीसी 1 ने 93, अरजीत सिंह सिविल जज(जूडि)/एफटीसी-2 ने 211, रईस अहमद अतिरिक्त न्यायालय ने 172, प्रेम नारायण कुलश्रेष्ठ, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने 141 वाद निस्तारित किए।
बच्ची के लालन-पालन का भुगतान करेगा विद्युत विभाग
स्थायी लोक अदालत ने 6 माह की मासूम बच्ची के लालन पालन को क्षतिपूर्ति का भुगतान विद्युत विभाग को दिया है। अकराबार इरखनी के मोनू की छत से बारिश का पानी निकल रहा था। तभी 19 जुलाई 2021 को घर से सटे विद्युत पोल से करंट उतर आया और मोनू की करंट से चिपककर मौत हो गई।
इस मामले में मोनू की पूनम ने स्थाई लोक अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया, जिसमें कहा कि मोनू 30 वर्ष की उम्र में चला गया। घर में छह माह की बच्ची छोड़ गया। अर्जी में कहा गया कि जिसके पालन-पोषण अब कौन करेगा।

इस याचिका पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व सदस्य शाजिया सिद्दीकी ने पीड़ित को 5 लाख क्षतिपूर्ति व बच्ची के लिए ढाई लाख रुपये बैंक में सावधि जमा योजना के तहत जमा करने के निर्देश दिए।
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