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अभिषेक गुप्ता हत्याकांड : गैंगस्टर एक्ट में भी अन्नपूर्णा भारती को लेनी होगी जमानत

Tue, 14 Apr 2026 02:47 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2026 02:47 AM IST
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Abhishek Gupta murder case: Annapurna Bharti will have to seek bail under the Gangster Act as well
अन्नपूर्णा भारती। - फोटो : samvad
बहुचर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में साजिश की आरोपी पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को भले ही हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई हो, लेकिन अब उन्हें गैंगस्टर एक्ट के मामले में अलग से अदालत में पेश होकर जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी।
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यह सनसनीखेज वारदात 26 सितंबर 2025 को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी, जब बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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अन्नपूर्णा भारती और पति पर साजिश का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया था कि अभिषेक गुप्ता की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। इस मामले में अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। पुलिस ने सबसे पहले अन्नपूर्णा भारती के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी शूटर फजल और आसिफ को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए थे। जबकि अन्नपूर्णा भारती को पुलिस ने जयपुर से मथुरा आते समय बस से गिरफ्तार किया था। वह 11 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद हैं। हालांकि, पुलिस के अनुसार अन्नपूर्णा भारती की भूमिका साजिश तक सीमित थी, जिसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए थे।
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गैंगस्टर में जमानत जरूरी

अभिषेक हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत नामजद आरोपियों पर अतिरिक्त धाराएं लागू होती हैं। अब अन्नपूर्णा भारती को संबंधित अदालत में पेश होकर गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी। जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई सम्भव होगी।
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