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गवाहों के हाजिर न होने पर अदालत ने जारी किए वारंट
Updated Thu, 01 Nov 2018 02:17 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
महानगर के बहुचर्चित शशि चौहान हत्याकांड व अतरौली के गांव गहतौली निर्मल के हरेंद्र हत्याकांड की हाईकोर्ट के निर्देश पर हर रोज सुनवाई चल रही है। इसमें एडीजे-4/स्पेशल न्यायालय संजय कुमार सप्तम के यहां से गवाहों को हर रोज तलब किया जा रहा है। इसके बावजूद गवाह हाजिर नहीं हो रहे। इस पर अदालत ने गवाहों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें गुरुवार को हाजिर करने के आदेश संबंधित पुलिस को दिए हैं।
एडीजीसी तेजवीर सिंह चौहान के अनुसार शशि चौहान हत्याकांड में अनूप राना उर्फ सत्तन प्रधान की गवाही है और उनके वारंट जारी किए हैं। इसी तरह हरेंद्र हत्याकांड में अतरौली गेट चौकी पर तैनात दरोगा रामकेश राजपूत व यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए सिपाही मोहित मलिक के वारंट जारी कर तीनों को गुरुवार को तलब किया है। बता दें कि इन दोनों हत्याकांडों की सुनवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हर रोज चल रही है।
हमले के आरोपी को सात साल की सजा
क्वार्सी इलाके में दूध विक्रेता पर हमले के मुकदमे के आरोपी को एडीजे 12 संजयवीर सिंह के न्यायालय से सात साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल के अनुसार 15 अप्रैल 2014 को सुरेश चंद्र निवासी समसपुर मडराक का बेटा धीरेंद्र शहर में दूध डालकर लौट रहा था। तभी उस पर दूध के विवाद में उदिया उर्फ रिंकू निवासी मूसेपुर जलाल ने हमला किया था। इस मुकदमे में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, जिसमें अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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महानगर के बहुचर्चित शशि चौहान हत्याकांड व अतरौली के गांव गहतौली निर्मल के हरेंद्र हत्याकांड की हाईकोर्ट के निर्देश पर हर रोज सुनवाई चल रही है। इसमें एडीजे-4/स्पेशल न्यायालय संजय कुमार सप्तम के यहां से गवाहों को हर रोज तलब किया जा रहा है। इसके बावजूद गवाह हाजिर नहीं हो रहे। इस पर अदालत ने गवाहों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें गुरुवार को हाजिर करने के आदेश संबंधित पुलिस को दिए हैं।
एडीजीसी तेजवीर सिंह चौहान के अनुसार शशि चौहान हत्याकांड में अनूप राना उर्फ सत्तन प्रधान की गवाही है और उनके वारंट जारी किए हैं। इसी तरह हरेंद्र हत्याकांड में अतरौली गेट चौकी पर तैनात दरोगा रामकेश राजपूत व यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए सिपाही मोहित मलिक के वारंट जारी कर तीनों को गुरुवार को तलब किया है। बता दें कि इन दोनों हत्याकांडों की सुनवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हर रोज चल रही है।
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हमले के आरोपी को सात साल की सजा
क्वार्सी इलाके में दूध विक्रेता पर हमले के मुकदमे के आरोपी को एडीजे 12 संजयवीर सिंह के न्यायालय से सात साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल के अनुसार 15 अप्रैल 2014 को सुरेश चंद्र निवासी समसपुर मडराक का बेटा धीरेंद्र शहर में दूध डालकर लौट रहा था। तभी उस पर दूध के विवाद में उदिया उर्फ रिंकू निवासी मूसेपुर जलाल ने हमला किया था। इस मुकदमे में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, जिसमें अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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