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बहुचर्चित गौरव हत्याकांड में हाईकोर्ट ने रिट स्वीकारी
Updated Wed, 19 Jul 2017 01:38 AM IST
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बहुचर्चित गौरव हत्याकांड में हाईकोर्ट ने रिट स्वीकारी
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़
महानगर के सासनी गेट इलाके के चर्चित गौरव यादव हत्याकांड के मामले में अब हाईकोर्ट ने आरोपी पक्ष के खिलाफ दायर की गई रिट को स्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल 2013 को गौरव यादव जब घर से बाइक से यह कहकर निकला था कि वह अतरौली जा रहा है तो आरोप है कि घर के निकट ही वीरेश यादव, उसके सपा नेता भाई कालीचरन यादव, भोला सिंह, पिंटू उर्फ सनी पुत्र कालीचरन निवासीगण सराय जवां थाना सासनी गेट ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन इसमें काफी तथ्य छूट गए। ऐसे में कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस पर वादी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और विपक्षीगणों के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़
महानगर के सासनी गेट इलाके के चर्चित गौरव यादव हत्याकांड के मामले में अब हाईकोर्ट ने आरोपी पक्ष के खिलाफ दायर की गई रिट को स्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल 2013 को गौरव यादव जब घर से बाइक से यह कहकर निकला था कि वह अतरौली जा रहा है तो आरोप है कि घर के निकट ही वीरेश यादव, उसके सपा नेता भाई कालीचरन यादव, भोला सिंह, पिंटू उर्फ सनी पुत्र कालीचरन निवासीगण सराय जवां थाना सासनी गेट ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन इसमें काफी तथ्य छूट गए। ऐसे में कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस पर वादी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और विपक्षीगणों के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया है।
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