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मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तय
Updated Fri, 31 Aug 2018 02:28 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एक सितंबर को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक प्राप्त की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा, स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को पढ़ने एवं नामों का सत्यापन 13 सितंबर, 10 अक्टूबर एवं 24 अक्तूबर को किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मतदेय स्थलों हेतु मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण विशेष अभियान 9 एवं 23 सितंबर तथा 7, 14 एवं 28 अक्टूबर को करेंगे।
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया कि जिस किसी व्यक्ति का नाम मतदात सूची में न हो तो वह फार्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पुनरीक्षण में 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी नाम दर्ज करा सकेंगे। अपात्र मतदाताओं के नाम अपमार्जित कराने हेतु फार्म 7, अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म 8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम परिवर्तन कराने हेतु फार्म 8ए में आवेदन कर सकते हैं।
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एक सितंबर को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक प्राप्त की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा, स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को पढ़ने एवं नामों का सत्यापन 13 सितंबर, 10 अक्टूबर एवं 24 अक्तूबर को किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मतदेय स्थलों हेतु मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण विशेष अभियान 9 एवं 23 सितंबर तथा 7, 14 एवं 28 अक्टूबर को करेंगे।
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फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया कि जिस किसी व्यक्ति का नाम मतदात सूची में न हो तो वह फार्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पुनरीक्षण में 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी नाम दर्ज करा सकेंगे। अपात्र मतदाताओं के नाम अपमार्जित कराने हेतु फार्म 7, अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म 8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम परिवर्तन कराने हेतु फार्म 8ए में आवेदन कर सकते हैं।
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