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गैरइरादतन हत्या में छह साल की कैद।
Updated Thu, 08 Mar 2018 02:28 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
एक महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियोें को छह-छह साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी ठा. गोपाल सिंह राना के अनुसार 4 मई 2008 को गेंदालाल पुत्र भगवंत धीमर निवासी बमनोई थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ के गेट को गांव के ही जयप्रकाश बघेल, विजयपाल सिंह बघेल, श्याम व ओमप्रकाश तोड़ने लगे।
विरोध करने पर गेंदालाल की पत्नी नवलदेवी के अलावा भूरा को हमलावरों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान नवलदेवी की मौत हो गई।
इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोेर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार त्यागी के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने चारोें आरोपियों को छह-छह साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिरोपित अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि वादी मुकदमा गेंदालाल को देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।
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एक महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियोें को छह-छह साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी ठा. गोपाल सिंह राना के अनुसार 4 मई 2008 को गेंदालाल पुत्र भगवंत धीमर निवासी बमनोई थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ के गेट को गांव के ही जयप्रकाश बघेल, विजयपाल सिंह बघेल, श्याम व ओमप्रकाश तोड़ने लगे।
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विरोध करने पर गेंदालाल की पत्नी नवलदेवी के अलावा भूरा को हमलावरों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान नवलदेवी की मौत हो गई।
इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोेर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार त्यागी के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने चारोें आरोपियों को छह-छह साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिरोपित अर्थदंड की पचास फीसदी धनराशि वादी मुकदमा गेंदालाल को देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं।