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अनूप से जेल में मारपीट की जांच अधीक्षक करेंगे
Updated Fri, 11 Aug 2017 01:52 AM IST
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अनूप से जेल में मारपीट की जांच करेंगे अधीक्षक
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
जेल में निरुद्ध रहे अधिवक्ता अनूप कौशिक से जेल में मारपीट के मामले की जांच जेल अधीक्षक को सौंपी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने किया है। 18 अगस्त तक जांच रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 19 तारीख नियत कर दी है। बता दें कि तत्कालीन सपा विधायक ठा. राकेश सिंह के संरक्षण में जेल में मारपीट मामले में बिल्डर राधेलाल शर्मा आदि आरोपी हैं और इनके खिलाफ दायर याचिका अदालत ने परिवाद के रूप में स्वीकारी है।
अधिवक्ता अनूप कौशिक निवासी सुरेंद्र नगर की ओर से सीजेएम न्यायालय में सीआरपीसी की दफा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिल्डर राधेलाल शर्मा, योगेश गुप्ता, अविनाश गौड़, राकेश सिंह व एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया। याचिका में कहा गया 21 अप्रैल 2016 को उसके पिता जेल में मिलने आए थे।
तभी 12.45 बजे राधेलाल शर्मा, योगेश गुप्ता, अविनाश गौड़ व एक अज्ञात तत्कालीन विधायक के प्रभाव से बिना किसी लिखा पढ़ी के कारागार में आ गए। इन लोगों ने वहां मेरे साथ मारपीट की और दर्ज मुकदमों को लेकर धमकियां दीं। साथ ही गला दबाकर मारने की कोशिश की और कह कि विधायक की मदद से हम जेल में आकर कुछ भी कर सकते हैं। इस मामले में अदालत ने मुकदमा कराने के बजाय परिवाद स्वीकार कर लिया। हालांकि अनूप ने जेल के सीसीटीवी, रजिस्ट्रर, मारपीट के बाद जेल में हुए मेडिकल आदि साक्ष्य तलब करने की अपील की। इस पर अदालत ने वरिष्ठ अधीक्षक कारागार को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच आख्या 18 अगस्त से पूर्व तलब कर 19 तारीख नियत की है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
जेल में निरुद्ध रहे अधिवक्ता अनूप कौशिक से जेल में मारपीट के मामले की जांच जेल अधीक्षक को सौंपी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने किया है। 18 अगस्त तक जांच रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 19 तारीख नियत कर दी है। बता दें कि तत्कालीन सपा विधायक ठा. राकेश सिंह के संरक्षण में जेल में मारपीट मामले में बिल्डर राधेलाल शर्मा आदि आरोपी हैं और इनके खिलाफ दायर याचिका अदालत ने परिवाद के रूप में स्वीकारी है।
अधिवक्ता अनूप कौशिक निवासी सुरेंद्र नगर की ओर से सीजेएम न्यायालय में सीआरपीसी की दफा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिल्डर राधेलाल शर्मा, योगेश गुप्ता, अविनाश गौड़, राकेश सिंह व एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया। याचिका में कहा गया 21 अप्रैल 2016 को उसके पिता जेल में मिलने आए थे।
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तभी 12.45 बजे राधेलाल शर्मा, योगेश गुप्ता, अविनाश गौड़ व एक अज्ञात तत्कालीन विधायक के प्रभाव से बिना किसी लिखा पढ़ी के कारागार में आ गए। इन लोगों ने वहां मेरे साथ मारपीट की और दर्ज मुकदमों को लेकर धमकियां दीं। साथ ही गला दबाकर मारने की कोशिश की और कह कि विधायक की मदद से हम जेल में आकर कुछ भी कर सकते हैं। इस मामले में अदालत ने मुकदमा कराने के बजाय परिवाद स्वीकार कर लिया। हालांकि अनूप ने जेल के सीसीटीवी, रजिस्ट्रर, मारपीट के बाद जेल में हुए मेडिकल आदि साक्ष्य तलब करने की अपील की। इस पर अदालत ने वरिष्ठ अधीक्षक कारागार को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच आख्या 18 अगस्त से पूर्व तलब कर 19 तारीख नियत की है।
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