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अग्निपथ योजना ः टप्पल बवाल के तीन मुकदमों में 43 को जमानत

Tue, 19 Jul 2022 01:36 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 01:36 AM IST
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3 bail in three cases of Tappal ruckus
अग्निपथ योजना के विरोध में टप्पल में 17 जून को हुए बवाल के मुकदमों में आरोपियों को जमानत मिलनी शुरू हो गई है। सोमवार को 43 लोगों को जमानत मिली, जिनमें मुख्य आरोपियों में शामिल कोचिंग संचालक व भाजपा से निष्कासित सुधीर शर्मा सहित उसके सहयोगी शामिल हैं। कुछ को तीनों में और कुछ को एक-एक मुकदमों में जमानत मिली है। अभी एक मुकदमा ऐसा है, जिसमें किसी को जमानत नहीं मिली। उस पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई तारीख नियत है।
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सत्र न्यायाधीश की अदालत में अलग-अलग मुकदमों में 43 आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, तीनों मुकदमों से जुड़े सर्वाधिक आरोपियों की जमानत मंजूर की गई है। इनमें से एक दरोगा द्वारा दर्ज मुख्य उपद्रव के मुकदमे में कुल 42 को, चौकी जलाने के मुकदमे में कुल 38 को और बस जलाने वाले मुकदमे में कुल 43 को जमानत दी गई है। बता दें कि इन मुकदमों में पुलिस ने कुल 50 आरोपी जेल भेजे थे। बाकी की ओर से अभी जमानत अर्जियां नहीं दायर की गई हैं। जिन तीन मामलों में आरोपियों की जमानत हुई है, उन्हें चौथे मुकदमे में जमानत के बाद रिहाई मिलेगी।
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--इनको मिली जमानत--
- कृपाल उर्फ गुरुजी, कालू छज्जूपुर, गजेंद्र बलीपुर, सुधीर शर्मा, उमेश, जुगेंद्र, प्रमोद, अनिल, विवेक, गौरव, चंदर, मोनू उर्फ धीरेंद्र, अनिल, गुलाब, सतेंद्र मालव, अमित, भारत चौधरी जट्टारी, शाहरुख बलीपुर खैर, रामकुमार, केशव फाजिलपुर, मोहन चौधरी, रोबिन खेड़िया खुर्द, नवीन गौरोला, पुष्पेंद्र, महेश रंजीतगढ़ी खैर, भूपेंद्र इस्माइलपुर लोधा, विकास, मोहित रूपनगर पिसावा, रवेंद्र गौतम नयेला खैर, लाला, भागो इतवारपुर, महेश, अंकित हसनपुर जरैलिया, टिंकू देवाका, बिशन सिंह ऐंचना खैर, जितेंद्र छोटी बल्लम गोंडा, आकाश तिवारी हैवतपुर लोधा, केशव चौधरी रसूलपुर, अजय हेतलपुर, प्रवीन, गौरव, संग्राम, अंकित खंडेहा।
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इन तीन मुकदमों में मिली जमानत : जट्टारी चौकी प्रभारी जितेंद्र की ओर से दर्ज मुख्य मुकदमे में, चौकी जट्टारी के हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह की ओर से जट्टारी पुलिस चौकी में घुसकर आगजनी तोड़फोड़ के मुकदमे में व रोडवेज कर्मचारी बाबूराम की ओर से दर्ज बसों में आगजनी मुकदमे। ----
इस मुकदमे में अभी जमानत शेष : चौथा मुकदमा जट्टारी चेयरमैन राजपाल सिंह की ओर से गाड़ी में आग लगाने का था, जिसमें जमानत सुनवाई पर 25 तारीख नियत है।
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