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Aligarh: बालक से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, नौ माह में ऐसे निपटा शासन से चिह्नित मुकदमा

Sat, 04 May 2024 09:57 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 04 May 2024 09:57 PM IST
सार

घटना 10 फरवरी 2023 की दोपहर की है। आठ वर्ष का बेटा मां के लिए गांव की दुकान से शैंपू लेने गया था। तभी गांव का आरोपी उसे फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ कुकर्म किया। विरोध पर धमकाते हुए भगा दिया। बालक ने घर आकर पूरा वाकया बताया।

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20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : ANI

विस्तार

अलीगढ़ के महुआ खेड़ा क्षेत्र में बालक से कुकर्म के मामले में दोषी को विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ में पचास हजार रुपये अर्थदंड दिया है। अर्थदंड की राशि में से चालीस हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 10 फरवरी 2023 की दोपहर की है। वादी मुकदमा ने अगले दिन मुकदमा दर्ज कराया। जिसके अनुसार उनका आठ वर्ष का बेटा मां के लिए गांव की दुकान से शैंपू लेने गया था। तभी गांव का ध्यानपाल उसे फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ कुकर्म किया। विरोध पर धमकाते हुए भगा दिया। 
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बालक ने घर आकर पूरा वाकया बताया। बाद में काम से लौटे पिता को पूरा मामला बताया गया। अगले दिन थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर मेडिकल परीक्षण आदि कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी आधार पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान कुल छह गवाह कराए गए। आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।
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नौ माह में निपटा शासन से चिह्नित मुकदमा
इस मुकदमे की पत्रावली शासन स्तर से चिह्नित थी। लगातार इसकी मॉनीटरिंग हो रही थी। इसी क्रम में मामले में आरोप तय होने के महज नौ माह में सजा की प्रक्रिया पूरी हुई।
 

  • 25 मई 2023 को अदालत ने संज्ञान लिया
  • 18 जुलाई 2023 को आरोप तय हुए
  • 18 सितंबर 2023 की पहली गवाही वादी की
  • 22 मार्च 2024 को दूसरी गवाही पीड़ित की
  • 09 अप्रैल 2024 को तीसरी गवाही विवेचक की
  • 12 अप्रैल 2024 को प्रधानाचार्य की चौथी गवाही
  • 15 अप्रैल 2024 को पांचवीं गवाही डाक्टर की
  • 16 अप्रैल 2024 को आरोपी के बयान
  • 18 अप्रैल 2024 को बहस
  • 20 अप्रैल 2024 को सफाई साक्ष्य से नकारा
  • 24 अप्रैल 2024 को बहस
  • 4 मई को फैसला 
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