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Aligarh News: किशोर से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, पांच माह 10 दिन में सुनाया फैसला

Thu, 21 Mar 2024 01:29 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 21 Mar 2024 01:29 AM IST
सार

15 वर्षीय किशोर को गांव का युवक अपने घर में ले गया, जहां कुकर्म किया। किशोर रोते हुए घर आया और मां को पूरी घटना के बारे में बताया। मां ने मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में कोर्ट ने पांच माह 10 दिन में फैसला सुनाया है। दोषी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है।

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20 years imprisonment for man guilty of molesting a teenager
20 साल कैद की सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छर्रा क्षेत्र में किशोर से कुकर्म के मामले में एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मुकदमे का ट्रायल अदालत ने पांच माह 10 दिन में पूरा करते हुए निर्णय सुनाया है।

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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार यह घटना 29 जून 2023 की है। वादी मुकदमा छर्रा क्षेत्र के गांव निवासी महिला के अनुसार 15 वर्षीय बेटे को गांव का बुद्धा उर्फ बुद्धप्रकाश अपने घर में ले गया, जहां कुकर्म किया। किशोर रोते हुए घर आया और मां को पूरी घटना के बारे में बताया। मां ने मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी को जेल भेजा गया। इसी मामले में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अब सजा सुनाई गई है।
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एडीजीसी के अनुसार इस मुकदमे में 10 अक्तूबर को आरोप तय हुए थे और 15 जनवरी को पहली गवाही हुई थी। इसके बाद क्रमवार 16 फरवरी को पीड़ित की गवाही, 26 फरवरी को डाक्टर, विवेचक व एफआइआर लेखक की गवाही, चार मार्च को बचाव पक्ष की गवाही हुई और अब निर्णय सुनाया गया।

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