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मतदान के लिए 16 पहचान पत्रों में से एक जरूरी

Mon, 13 Nov 2017 01:26 AM IST
Updated Mon, 13 Nov 2017 01:26 AM IST
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मतदान के लिए 16 पहचान पत्रों में से एक जरूरी
मतदान के लिए 16 पहचान पत्रों में से एक जरूरी
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ब्यूरो,अमर उजाला, अलीगढ़ ।

विशेष कार्यधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 16 पहचान पत्रों की सूची जारी की है। जिसको दिखा कर मतदाता मतदान कर सकेंगे।

इसमें मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर का पैनकार्ड, राज्य/केंद्र सरकार का पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या फि र पब्लिक लिमिटेड कं पनियों द्वारा उनके कर्मचारियाें को जारी किए जाने वाले फ ोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों/पोस्ट आफि स द्वारा जारी फ ोटोयुक्त पासबुक, फ ोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, फ ोटो युक्त पेंशन अभिलेख, पूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के कागज आदि हैं।
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इनके अलावा फ ोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फ ोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फ ोटो युक्त शारीरिक रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों-विधायक, विधन परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र और राशनकार्ड आदि हैं।
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इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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