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अव्यवस्थाओं के खिलाफ अदालत जाएंगे इन्कम टैक्स बार के वकील
Updated Tue, 01 Aug 2017 02:26 AM IST
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अव्यवस्थाओं के खिलाफ अदालत जाएंगे इन्कम टैक्स बार के वकील
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
आधार कार्ड और पैन कार्ड का डाटा लिंक नहीं होने, इन्कम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट बार-बार हैंग होने, सर्वर डाउन होने, करदाताओं के लिए आयकर विभाग के भवन में कोई कक्ष नहीं होने के मुद्दे को लेकर अब इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन के वकील अदालत जाने की तैयारी में हैं।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि लगातार कहने के बाद भी विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। करदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं।
करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के बाद भी एक कक्ष करदाताओं के लिए नहीं है। गाजियाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त रजनीकांत गुप्ता के सामने भी उक्त समस्याएं उठाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। अब हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जिससे अदालत उक्त अव्यवस्थाओं का संज्ञान ले और करदाताओं को राहत मिल सके।
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5 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न की तारीख
आयकर रिटर्न और टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी गई है, ताकि करदाताओं को कहीं कोई परेशानी न हो। इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
आधार कार्ड और पैन कार्ड का डाटा लिंक नहीं होने, इन्कम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट बार-बार हैंग होने, सर्वर डाउन होने, करदाताओं के लिए आयकर विभाग के भवन में कोई कक्ष नहीं होने के मुद्दे को लेकर अब इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन के वकील अदालत जाने की तैयारी में हैं।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि लगातार कहने के बाद भी विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। करदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं।
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करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के बाद भी एक कक्ष करदाताओं के लिए नहीं है। गाजियाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त रजनीकांत गुप्ता के सामने भी उक्त समस्याएं उठाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। अब हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जिससे अदालत उक्त अव्यवस्थाओं का संज्ञान ले और करदाताओं को राहत मिल सके।
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5 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न की तारीख
आयकर रिटर्न और टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी गई है, ताकि करदाताओं को कहीं कोई परेशानी न हो। इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।