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पूर्व बीएलडब्लू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
Updated Fri, 14 Jul 2017 12:03 AM IST
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ब्यूरो, अमर उजाला, हाथरस।
ग्राम पंचायत नगला सलेम में फर्जी पट्टे की रसीद कटवाकर न्यायालय में सिविल वाद दायर करना राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए बीएलडब्ल्यू को भारी पड़ गया। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर डीएम के आदेश के बाद तीनों पिता पुत्रों के खिलाफ कोतवाली सहपऊ में धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के प्रयास करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं।
घटना की तहरीर दिनेश कुमार शर्मा निवासी नगला सलेम ने कोतवाली सहपऊ को दी है। इसमें वादी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। इसमें कहा गया था कि देवस्वरूप पुत्र गंगा प्रसाद निवासी नगला सलेम द्वारा फर्जी पट्टे की रसीद तैयार कराकर गांव के उसके पक्के बने मकान पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
11 जुलाई 2017 को वादी को सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसमें कहा गया कि देवस्वरूप और उसके पुत्रगण गोविंद और अंकित द्वारा जो रसीद तैयार कराई गई हैं, वह फर्जी हैं। उनका कोई भी अभिलेख राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। जब इसकी जानकारी इन तीनों को हुई तो तीनों हाथों में तमंचा लहराते हुए उसके घर आए। इन लोगों ने आते ही उसको भद्दी-भद्दी गालियां दीं। इन लोगों ने चेतावनी दी कि उसने फर्जी पट्टे की जो सूचना प्राप्त कर ली है, इसलिए वह उसको जान से मार देंगे। कोतवाली सहपऊ पुलिस ने आईपीसी की धारा 467,468,420,504,506 के तहत इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है।
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ग्राम पंचायत नगला सलेम में फर्जी पट्टे की रसीद कटवाकर न्यायालय में सिविल वाद दायर करना राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए बीएलडब्ल्यू को भारी पड़ गया। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर डीएम के आदेश के बाद तीनों पिता पुत्रों के खिलाफ कोतवाली सहपऊ में धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के प्रयास करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं।
घटना की तहरीर दिनेश कुमार शर्मा निवासी नगला सलेम ने कोतवाली सहपऊ को दी है। इसमें वादी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। इसमें कहा गया था कि देवस्वरूप पुत्र गंगा प्रसाद निवासी नगला सलेम द्वारा फर्जी पट्टे की रसीद तैयार कराकर गांव के उसके पक्के बने मकान पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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11 जुलाई 2017 को वादी को सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसमें कहा गया कि देवस्वरूप और उसके पुत्रगण गोविंद और अंकित द्वारा जो रसीद तैयार कराई गई हैं, वह फर्जी हैं। उनका कोई भी अभिलेख राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। जब इसकी जानकारी इन तीनों को हुई तो तीनों हाथों में तमंचा लहराते हुए उसके घर आए। इन लोगों ने आते ही उसको भद्दी-भद्दी गालियां दीं। इन लोगों ने चेतावनी दी कि उसने फर्जी पट्टे की जो सूचना प्राप्त कर ली है, इसलिए वह उसको जान से मार देंगे। कोतवाली सहपऊ पुलिस ने आईपीसी की धारा 467,468,420,504,506 के तहत इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है।
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