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दहेज हत्या के मामले में पति सहित सास ससुर को 10-10 वर्ष की कैद
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के मामले में पति सहित सास और ससुर को अदालत ने 10-10 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी (क्रिमिनल) राम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाथरस के सादाबाद में कश्यप नगर निवासी अनीता शर्मा पत्नी ब्रजमोहन ने अपनी बेटी राखी की शादी 23 फरवरी 2012 को ढाई लाख रुपये खर्च करके गोंडा के गांव पिपरौठ निवासी हरीशंकर के बेटे कौशल से की थी।
6 जनवरी 2014 को अनीता शर्मा की सास की मृत्यु होने पर राखी जब मायके आई तो उसने अपनी मां को ससुराल में हो रहे उत्पीड़न के संबंध में बताया। 16 मई 2014 को सुबह 10 बजे राखी का फोन आया कि मुझे बचा लो नहीं तो यह लोग मुझे मार देंगे। अनीता शर्मा ने तुरंत ही 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी।
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इसके बाद जह यह लोग राखी की ससुराल गए तो देखा कि उसकी लाश वहां पर पड़ी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर थाना गोंडा में घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
मामले की सुनवाई अदालत में हुई जिसमें आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए। जिसके बाद अदालत ने मृतका के पति कौशल पुत्र हरीशंकर, उसके ससुर हरीशंकर पुत्र मोहन लाल और सास कमलेश पत्नी हरीशंकर निवासी गांव पिपरौठ को 10-10 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के मामले में पति सहित सास और ससुर को अदालत ने 10-10 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी (क्रिमिनल) राम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाथरस के सादाबाद में कश्यप नगर निवासी अनीता शर्मा पत्नी ब्रजमोहन ने अपनी बेटी राखी की शादी 23 फरवरी 2012 को ढाई लाख रुपये खर्च करके गोंडा के गांव पिपरौठ निवासी हरीशंकर के बेटे कौशल से की थी।
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6 जनवरी 2014 को अनीता शर्मा की सास की मृत्यु होने पर राखी जब मायके आई तो उसने अपनी मां को ससुराल में हो रहे उत्पीड़न के संबंध में बताया। 16 मई 2014 को सुबह 10 बजे राखी का फोन आया कि मुझे बचा लो नहीं तो यह लोग मुझे मार देंगे। अनीता शर्मा ने तुरंत ही 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी।
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इसके बाद जह यह लोग राखी की ससुराल गए तो देखा कि उसकी लाश वहां पर पड़ी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर थाना गोंडा में घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
मामले की सुनवाई अदालत में हुई जिसमें आरोपियों पर दोष सिद्ध हुए। जिसके बाद अदालत ने मृतका के पति कौशल पुत्र हरीशंकर, उसके ससुर हरीशंकर पुत्र मोहन लाल और सास कमलेश पत्नी हरीशंकर निवासी गांव पिपरौठ को 10-10 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।