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पटाखा बजार के लिए नगर निगम की तैयरी शुरू
Updated Thu, 25 Oct 2018 02:20 AM IST
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डेस्क न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
दीपावली के अवसर पर अग्निकांड आदि से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि पटाखा दुकानदार निर्धारित स्थान पर ही पटाखे बेच सकेंगे। निर्धारित स्थान से अधिक जगह में पटाखे का सामान फैलाने जैसी प्रवृत्तियों और मनमानी को रोकने के लिए इस बार प्रशासन उनके लाइसेंस में बाकी विवरण के साथ साथ दुकान की चौहद्दी भी दर्ज करने पर विचार कर रहा है।
नुमाइश मैदान में लगने वाले आतिशबाजी बाजार के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दीपावली करीब आते ही पटाखे की दुकानों का लाइसेंस हासिल करने के लिए भी होड़ शुरू हो गई है। शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्रशासन अस्थायी लाइसेंस प्रदान करता है। सभी मानकों को पूरा करने वालों को ही अस्थायी लाइसेंस दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार अस्थायी लाइसेंस देने के लिए दुकानदार के नाम व पते के अलावा सुरक्षा के सभी पहलुओं के साथ ही दुकान की चौहद्दी भी लाइसेंस में दर्ज की जाएगी। निर्धारित सीमा से बाहर सामान फैला कर दुकान लगाने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानकों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने में सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुकानदारों से भी अपेक्षा होगी कि वह मानकों का और सुरक्षा उपायों का पालन करें। प्रशासन का सहयोग करें’
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- श्याम बहादुर सिंह, एडीएम सिटी
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दीपावली के अवसर पर अग्निकांड आदि से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि पटाखा दुकानदार निर्धारित स्थान पर ही पटाखे बेच सकेंगे। निर्धारित स्थान से अधिक जगह में पटाखे का सामान फैलाने जैसी प्रवृत्तियों और मनमानी को रोकने के लिए इस बार प्रशासन उनके लाइसेंस में बाकी विवरण के साथ साथ दुकान की चौहद्दी भी दर्ज करने पर विचार कर रहा है।
नुमाइश मैदान में लगने वाले आतिशबाजी बाजार के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दीपावली करीब आते ही पटाखे की दुकानों का लाइसेंस हासिल करने के लिए भी होड़ शुरू हो गई है। शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्रशासन अस्थायी लाइसेंस प्रदान करता है। सभी मानकों को पूरा करने वालों को ही अस्थायी लाइसेंस दिए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार अस्थायी लाइसेंस देने के लिए दुकानदार के नाम व पते के अलावा सुरक्षा के सभी पहलुओं के साथ ही दुकान की चौहद्दी भी लाइसेंस में दर्ज की जाएगी। निर्धारित सीमा से बाहर सामान फैला कर दुकान लगाने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानकों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
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आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने में सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुकानदारों से भी अपेक्षा होगी कि वह मानकों का और सुरक्षा उपायों का पालन करें। प्रशासन का सहयोग करें’
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- श्याम बहादुर सिंह, एडीएम सिटी